चंडीगढ़, 20 अगस्त। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां बताया कि विरासती टैक्स मामलों को घटाने और सुचारू बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा नवंबर 2023 में शुरू की गई एकमुश्त निपटारा योजना-3 (ओ.टी.एस-3) का कुल 70,311 डीलरों ने लाभ उठाया है।
यहां जारी प्रेस बयान में यह जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि ओ.टी.एस.-3 के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने में 164.35 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई ओ.टी.एस-1 और ओ.टी.एस-2 योजनाएं इसके विपरीत 31,768 मामलों से केवल 13.15 करोड़ रुपये का कुल टैक्स जुटा पाई थी।
इस संबंध में और जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि ओ.टी.एस-3 के तहत एक लाख रुपये से कम के बकाए वाले 50,903 डीलरों ने टैक्स, ब्याज और जुर्माने से 100% छूट का लाभ उठाया, जिसके परिणामस्वरूप कुल 221.75 करोड़ रुपये के बकाए माफ किए गए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 19,408 डीलरों, जिनके बकाए 1 लाख से 1 करोड़ रुपये तक थे, ने ब्याज और जुर्माने से 100% छूट और टैक्स में 50% छूट का लाभ लिया, जिसके तहत कुल 644.46 करोड़ रुपये की छूट दी गई।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना में मूल्यांकन वर्ष 2016-17 तक 1 करोड़ रुपये तक के बकाया मामलों को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि जिन डीलरों ने ओ.टी.एस-3 के तहत आवेदन किया, उन्होंने सी.एस.टी अधिनियम, 1956 के तहत असल कानूनी फॉर्म जमा किए थे और माफी की गणना उसी के अनुसार की गई थी। इसके अलावा, आवेदकों को अतिरिक्त कानूनी घोषणा पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान की गई थी, जिससे उन्हें इस योजना का लाभ लेने में आसानी हुई।