नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। वक्फ कानून के खिलाफ कोर्ट में करीब 70 याचिकाएं दायर की गई हैं। जिसके चलते देश की शीर्ष अदालत ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम रोक लगाने पर विचार किया, लेकिन केंद्र द्वारा समय मांगे जाने के बाद इसे आखिरी वक्त पर टाल दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में कल दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम आदेश पर विचार किया जाएगा।
आपको बता दें कि वक्फ कानून को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। वहीं, इसके खिलाफ कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए। इन हिंसक प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने वक्फ बाय यूजर पर भी केंद्र सरकार से सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि 14वीं से 16वीं सदी के बीच बनी ज्यादातर मस्जिदों के सेल डीड नहीं होंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कल सुनवाई की मांग की थी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील पेश करते हुए कहा कि अगर कलेक्टर किसी जमीन की जांच कर रहा है तो कानून यह नहीं कहता कि उसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। फैसला आने तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। सभी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कानून के कुछ हिस्से पर अंतरिम आदेश जारी करने पर विचार किया, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कल सुनवाई की मांग की। इसके बाद आदेश जारी नहीं हुआ। Waqf Board Act
नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया News 14 Today के Facebook पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें...