Saharanpur News : नगर निगम के स्लॉटर हाउस में नहीं मिला ETP प्लांट, रेण्डरिंग प्लांट ओर ब्लडमील प्लांट मानको के अनुरूप संचालित, प्रदूषण विभाग ने सील कर 6 लाख का लगाया जुर्माना
Published By Anil Katariya
Saharanpur News : इन दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून यानि NGT पशु वधशाला को लेकर एक्शन मोड़ में है। पशु वधशाला में अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाई की जा आ रही है। ऐसी ही कार्यवाई स्मार्ट सिटी सहारनपुर की कमेला कॉलोनी में चल रही पशु वधशाला के खिलाफ की गई। जहां NGT के मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम द्वारा संचालित पशु वधशाला को सील कर दिया है। साथ ही संचालक पर 6 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
चौकाने वाली बात तो के है कि नगर निगम के स्लाटर हाउस पर की गई कार्यवाई का खामियाजा प्रदूषण विभाग के अधिकारी को भुगतना पड़ा। कार्यवाई किये जाने के बाद स्थानीय नेताओं की शिकायत पर क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह को हटा दिया गया है। प्रदूषण विभाग ने यह कार्यवाई 13 फरवरी को की है। जिसके बाद से पशु वधशाला संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह को हटाए जाने के बाद सवाल उठना लाज़मी है। कहीं मानकों के विपरीत चल रहे निगम के स्लाटर हाउस को स्थानीय सत्ताधारी नेताओं का संरक्षण तो नही।
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आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी सहारनपुर की नगर निगम द्वारा संचालित पशु वधशाला कमेला कॉलोनी, सहारनपुर जोकि भैंस / भैसा की स्लाटरिंग के लिए चल रही थी। जहां बड़े पैमाने पर पशु कटान किया जाता था। पशु वधशाला संचालित कम्पनी द्वारा न तो NGT के नियमों का पालन किया गया और ना ही मानक पुरे किये हुए थे। नगर निगम की इस पशु वधशाला में की गई जांच में रेण्डरिंग प्लांट एवं ब्लडमील प्लांट को लगे थे लेकिन चालू नहीं थे। इतना ही नही लागबुक मेंटेन नहीं पायी गयी। जिसके चलते मै० पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
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सूत्रों के मुताबिक़ क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा 9 अगस्त 2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पशुबधशाला नगर निगम में स्थापित रेण्डरिंग प्लांट एवं ब्लडमील प्लांट संचालित नहीं पाया गया एवं लागबुक मेंटेन नहीं पायी गयी, जिससे पशुबध से जनित ठोस अपशिष्ट एवं ब्लड का अवैध निस्तारण किया जाने की सभांवना जताई गई। उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के पश्चात रिसाइकिल किये जाने व सिंचाई में प्रयोग किये जाने की व्यवस्था स्थापित नहीं है।
पशुबधशाला इकाई के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की “Revised comprenhensive Industry documentation of Slaughter house” का एवं 24 कम्पेडियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। विभागीय अधिकारीयों ने बताया कि नगर निगम के इस कमेले के खिलाफ जन शिकायत प्राप्त हुई थी। पशुबधशाला के द्वारा भू-जल दोहन हेतु उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया गया था। पशुबधशाला के आस-पास गोदाम एवं आवासीय आबादी स्थित है। Saharanpur News
पशुबधशाला इकाई में पशु कटान की संख्या एवं पशुक्रूरता अधिनियम के अनुपालन का सत्यापन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सहारनपुर एवं नगर निगम्, सहारनपुर द्वारा किया जाता है। बावजूद इसके तमाम खामिया मिलना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।
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6 जनवरी 2024 को एक बार फिर क्षेत्रीय कार्यालय सहारनपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कमेले का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का रख-रखाव एवं संचालन संतोषजनक नही पाया गया। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की प्राईमरी क्लेरीफायर सेकेण्ड्री क्लेरीफायर, ट्रशरी क्लेरीफायर एवं मल्टीग्रेड फील्टर पूर्णतः बन्द पाये गये। उक्त के अतिरिक्त फ्लैश मिक्सिंग टैंक में केमिकल डोजिंग नहीं की जाती पायी गयी।
निरीक्षण के दौरान एयरेशन टैंक-2 से नमूना लेकर फीजिकल वेरिफिकेशन किया गया। फीजिकल वेरिफिकेशन के दौरान पाया गया कि एयरेशन टैंक-2 में एम०एल०एस०एस० शून्य पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि पशुवधशाला के ई०टी०पी० में बायोलोजिकल ट्रीटमेन्ट मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है एवं उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में अलग से जल मिलाकर डायल्यूट किया जा रहा है। ई०टी०पी० पर डी०ए०एफ० की स्थापना नहीं की गयी है। Saharanpur News
उक्त पशुवधशाला में पशुओं की स्लाटरिंग हेतु आधुनिक उपकरण स्थापित है। लेकिन निरीक्षण के दौरान आधुनिक स्लाटरिंग कक्ष प्रयोग में नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय आनलाईन उत्प्रवाह मानिटरिंग सिस्टम एवं फ्लो मीटर संचालित नहीं पाया गया। सन्दर्भित पशुवधशाला को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति जल 2 जनवरी 2020 की विशिष्ट शर्त सं-19 एवं सहमति वायु 27.12.2019 की विशिष्ट शर्त सं-18 पर अंकित शर्त “The unit will submit purposal for shifting outside the populated area in a time bound manner within 03 months. के अनुपालन में उद्योग द्वारा समयबद्ध प्रस्ताव राज्य बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया गया था। Saharanpur News
उद्योग के निरीक्षण के दौरान पशुवधशाला के उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के इनलेट, फाईनल आउटलेट एवं एयरेशन टैंक-2 का नमूना एकत्रण का कार्य किया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार प्रचालको का मान बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है। इकाई से जनित उत्प्रवाह को नगर निगम की नाली के माध्यम से ढमोला में निस्तारित होता था। जोकि अन्ततः हिण्डन नदी में मिलता है। इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा वर्ष 2024 तक सहमति निर्गत है। जिसकी शर्तों का उल्लंघन होता पाया गया।
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प्रदूषण विभाग के अवर अभियंता महेंद्र सिंह ने बताया कि नगर निगम सहारनपुर द्वारा संचालित मैसर्स पशुवधशाला सहारनपुर कमेला कॉलोनीके खिलाफ जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण की ओर से धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये है। बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जिलाधिकारी ने एक समिति का गठन किया था। समिति द्वारा बन्दी आदेश के अनुपालन में 13 फरवरी को मैसर्स पशुवधशाला नगर निगम, सहारनपुर कमेला कॉलोनी, सहारनपुर की बन्दी सुनिश्चित करायी गयी। मैसर्स पशुवधशाला नगर निगम, सहारनपुर कमेला कॉलोनी, सहारनपुर की बन्दी की कार्यवाही के दौरान …..
1. Lassoge Gate
2. Knocking Box
3. Chiller Room को सील किया गया।
सक्षम अधिकारी द्वारा संबधित कमेला संचालकों को जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किये जाते है।
1 , यह कि उद्योग मैं० पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर को बोर्ड के पत्र दिनांक 27.12.2019 द्वारा निर्गत सहमति को निलम्बित (Suspend) किया जाता है।
2 , यह कि उद्योग मै० पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर के उत्पादन/संचालन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
3 , यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै० पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे। इसके अतिरिक्त मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश क अनुकम में सी०पी०सी०बी० द्वारा विकसित की गयी। मैथडोलॉजी के अनुसार उद्योग मै० पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के निरीक्षण दिनांक 07.06.2023 से दिनांक 08.08.2023 की अवधि तक उल्लंघनकारी दिवस मानते हुए रू 10.000/- प्रतिदिन की दर से कुल 63 दिवसो हेतु कुल 6,30,000/- (छः लाख तीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में 15 दिन के अन्दर जमा करें। अन्यथा की दशा में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। Saharanpur News
उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुकम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गयी मैथडोलॉजी के अनुसार उद्योग मै० पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निरीक्षण से पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए 10,000/- प्रतिदिन की दर से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक उल्लंघनकरी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।