Azam Khan News : सपा नेता आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। डूंगरपुर के एक और मामले में आजम खां को कोर्ट से जोर का झटका धीरे से लगा है। गुरूवार कोर्ट ने आजम खां को उक्त मामले में 10 साल की सजा और 14 लाख रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक़ आज़म खां सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सीतापुर की जेल से जुड़े थे।
आपको बता दें कि सपा के कद्दावर नेता के नाम से जपहचान बना चुके आज़म खां के लिए उनका आपराधिक इतिहास अब सजा का मुख्य कारण बनता जा रहा है। आजम खान के खिलाफ अब तक 108 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जिसमें से 80 मुकदमे कोर्ट में ट्रायल पर चल रहे हैं। जबकि पिछले 17 महीनों में सुनवाई के बाद अदालत ने छह मामलों में सपा नेता आज़म खां को सजा सुनाई है।
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दरअसल डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने थाना गंज में 13 अगस्त 2019 को तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया गया था कि तत्कालीन सीओ आले हसन, दरोगा फिरोज खां, ठेकेदार बरकत अली, सीएंडडीएस के जेई परवेज आलम 6 दिसंबर 2016 की सुबह उनकी बस्ती में पहुंचे थे। जहां उन्होंने वहां रहने वाले लोगों से मकान खाली करने को कहा था। जब लोगों ने उनका विरोध किया तो दरोगा फिरोज खां ने बस्ती वासियों पर फायरिंग कर दी थी। इतना ही नहीं उनकी वाशिंग मशीन, सोना, चांदी व पांच हजार रुपये लूट ले गए थे। जब पुरे मामले की जांच की गई तो सपा नेता आजम खां की मिली भगत सामने आई। जिसके बाद आज़म खां का नाम मुकदमें में शामिल किया गया था। इस मुकदमे में जानलेवा हमला और डकैती के भी आरोप लगे हैं।
सपा नेता आजम खां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। वह 10 बार विधायक, चार बार कैबिनेट मंत्री, एक बाद राज्यसभा और एक बार लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से सपा नेता की मुश्किलें ऐसी बढ़ीं कि उससे वह अभी तक उबर नहीं पाए हैं। सपा नेता आजम खां पर रामपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद समेत अन्य जिलों में कुल 108 मुकदमे पंजीकृत हुए थे, जिसमें 80 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।