सहारनपुर/ प्रयागराज : सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विवादित मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने मस्जिद कमेटी से 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने के सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह आदेश मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

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