Saharanpur News : सहारनपुर में पहली बार लागू की गई धारा 163, कावड़ यात्रा और मोहर्रम के मद्देनजर डीएम ने दिए निर्देश 

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सहारनपुर : उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में पहली बार धारा 163 लागू की गई। आगामी दिनों में कावड़ यात्रा और मोहर्रम को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने धारा 163 लगाने का फैसला लिया है। धारा 163 लागू होने पर नियमानुसार सार्वजनिक स्थानों पर 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। जिले में धरना प्रदर्शन और जुलुस नहीं निकाल पाएंगे। धारा 163 का उलंघन करने पर कानूनी कार्यवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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आपको बता दें कि आगामी दिनों में जहां हिन्दुओं की आस्था का कावड़ मेला शुरू होने जा रहा है वहीं मुसलमानों के त्यौहार मोहर्रम भी आ रहा है। जिसके चलते जिलाधिकारी सहारनपुर ने जिले भर में धारा 163 लागू कर दी है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि त्योहारों के सीजन में कुछ असामाजिक तत्व अप्रिय घटना करने की साजिश कर सकते हैं। शांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 4 या 4 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस और प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित नहीं होंगे। न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरितकर सकते। इतना ही नहीं डी.जे. भी तय समय सीमा के बाद नहीं बजाया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण की गाइडलाइन के हिसाब से डीजे बजाने की अनुमति दी जायेगी।

धारा 163 क्या है?

यह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा है जिसका इस्तेमाल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस धारा के तहत, ज़िलाधिकारी किसी भी इलाके में अस्थायी रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सकते हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सहारनपुर में धारा 163 क्यों लागू की गई?

आगामी कावड़ यात्रा और मोहर्रम त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने और अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए धारा 163 लागू की गई है।

धारा 163 के तहत क्या-क्या प्रतिबंध हैं?

  • 4 या 4 से अधिक लोगों का सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होना प्रतिबंधित है।
  • धरना प्रदर्शन और जुलुस निकालने पर रोक है।
  • डीजे का इस्तेमाल तय समय सीमा के बाद नहीं किया जा सकता।
  • अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ रखना और प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है।
  • एयरफोर्स स्टेशन सरसावा के आसपास कूड़ा डालना, कबूतरबाजी, लेजर लाइट और ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है।

धारा 163 का उल्लंघन करने पर क्या होगा?

धारा 163 का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह धारा कब तक लागू रहेगी?

यह फिलहाल कावड़ यात्रा और मोहर्रम त्योहारों तक लागू रहेगी।

धारा 163 से किन लोगों को छूट दी गई है?

  • विवाह और शव यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
  • बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों को लाठी-डंडा लेकर चलने की छूट है।
  • पुलिसकर्मी और अधिकारी इस धारा से मुक्त हैं।
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