Mukhtar Ansari News : माफिया डॉन को 18 महीने सुनाई गई 8 बार सजा, बुधवार को उम्रकैद के साथ दो लाख दो हजार अर्थदंड 

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Mukhtar Ansari News : माफिया डॉन को 18 महीने सुनाई गई 8 बार सजा, बुधवार को उम्रकैद के साथ दो लाख दो हजार अर्थदंड

Published By Roshan Lal Saini

Mukhtar Ansari News : पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बीते 18 महीने में अदालत ने आठवीं बार सजा सुनाई है। इससे पहले उसे गाजीपुर और लखनऊ के अलावा वाराणसी की अदालत ने सजा सुनाई थी। ख़ास बात ये है कि मंगलवार को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को अदालत ने दूसरी बार उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले 2023 में वाराणसी की MP/MLA विशेष अदालत ने छात्र नेता की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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आपको बता दें कि बुधवार को MP / MLA अदालत के विशेष न्यायधीश अवनीश उपाध्याय ने मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ दो लाख दो हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। माफिया मुख्तार अंसारी को पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश किया था। इसी अदालत ने ही 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जानकारी के मुताबिक़ मुख्तार अंसारी को अब तक सात मामलों में सजा मिल चुकी है। आठवें मामले में वाराणसी की अदालत ने सजा सुनाई है।

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जानकारी के अनुसार माफिया मुख्तार अंसारी ने 10 जून 1987 को दो नाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर जिलाधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि गाजीपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर उसने शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया था। फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद सीबीसीआईडी ने 4 दिसंबर 1990 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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मामले की जांचोपरांत तत्कालीन असलाह बाबू गौरीशंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 1997 में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। अदालत में हुई सुनवाई के दौरान गौरीशंकर श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाने के कारण उसके खिलाफ 18 अगस्त 2021 को मुकदमा खारिज कर दिया गया। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह और अभियोजन अधिकारी उदय राज शुक्ला ने पक्ष रखा।

आइये आपको बताते हैं माफिया मुख्तार अंसारी को कब-कब सुनाई गई सजा :-
13 मार्च 2024 को बांदा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे अंतरराज्यीय गिरोह (आईएस-191) के सरगना मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में सजा सुनाई गई है। बुधवार को MP / MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश उपाध्याय की अदालत ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है। माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

15 दिसंबर 2023 को वाराणसी के भेलूपुर थाने में धमकी देने के दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी दोषी पाया गया था। जिसके चलते मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया गया।26 अक्तूबर 2023 को गाजीपुर के करंडा थाना में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी और उसका सहयोगी सोनू यादव अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया। मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व पांच लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया सोनू को पांच वर्ष के कठोर कारावास व और दो लाख के है। वहीं, अर्थदंड से दंडित किया गया।

5 जून 2023 को वाराणसी के चेतगंज थाने में अवधेश राय की हत्या सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में मुख्तार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अदालत ने मुख्तार के भाई पूर्व सांसद अफजाल को भी गैंगस्टर एक्ट के तहत चार वर्ष और अर्थदंड से दंडित किया।

15 दिसंबर 2022 को गाजीपुर के कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष के कारावास और पांच लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

23 सितंबर 2022 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

21 सितंबर 2022 को लखनऊ के आलमबाग थाने में धमकाने सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में मुख्तार को सात वर्ष के कठोर कारावास और 37 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। छात्रनेता रहे अवधेश की हत्या में वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट उम्रकैद की सजा सुना चुकी है।

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