Gyanvapi Survey Report : ज्ञानव्यापी मामले में अदालत ने स्वीकार की ASI की सर्वे याचिका, दो सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश

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Gyanvapi Survey Report : ज्ञानव्यापी मामले में अदालत ने स्वीकार की ASI की सर्वे याचिका, दो सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश

 

Published By Roshan Lal Saini

Gyanvapi Survey Report वाराणसी : ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी जिला न्यायालय ने सर्वे रिपोर्ट को लेकर आदेश दिया है। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने न सिर्फ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( ASI ) की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार कर लिया है बल्कि भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव की ओर से पुरातत्व विभाग को दो सितंबर तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया।

Gyanvapi Survey ASI Report

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आपको बता दें कि वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( ASI ) से सर्वे की मांग पर 67 दिनों में सुनवाई पूरी हुई थी। सर्वे की मांग लेकर हिंदू समुदाय पक्ष की सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी ने बीते 16 मई को अदालत में अर्जी लगाईं थी। अदालत ने वादी और प्रतिवादी पक्ष की दलीलों और आपत्तियों को सुनने के बाद 14 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 21 जुलाई को अदालत ने ASI को ज्ञानवापी के सीज वजूस्थल को छोड़कर शेष अन्य हिस्से का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि सर्वे के दौरान मौजूदा संरचना को कहीं भी किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचना चाहिए। जिसके बाद अदालत ने ASI को सर्वे रिपोर्ट चार अगस्त को दाखिल करने का आदेश था। Gyanvapi Survey Report

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शनिवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्ववेश की अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( ASI ) की अर्जी स्वीकार कर ली है। अदालत ने ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट दो सितंबर तक पेश करने का आदेश दिया है साथी ही ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। साथ ही सर्वे रिपोर्ट चार अगस्त तक तलब की थी हालाँकि यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चला गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( ASI ) ने सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था। उनको दलील दी थी कि पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर हाईकोर्ट की रोक के कारण तीन अगस्त तक सर्वे का काम रुका रहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव ने अतिरिक्त समय दिए जाने का अनुरोध किया था। Gyanvapi Survey Report

इस वजह से चार अगस्त को ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट जिला जज की अदालत में दाखिल नहीं की जा सकी। चार अगस्त से दोबारा सर्वे शुरू हुआ है। ऐसे में सर्वे का काम पूरा करके रिपोर्ट पेश करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। इस पर जिला जज की अदालत ने शुक्रवार को आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली थी। शनिवार को अदालत ने एएसआई को ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दो सितंबर तक पेश करने का आदेश दिया। Gyanvapi Survey Report

 

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