
समूह ‘ग’ के डेस्क क्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में 13 मई, 2022 को निर्गत शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की गई है। समूह ‘ख’ एवं समूह ‘ग’ के कार्मिकों को यथासंभव योग्यता आधारित ऑनलाइन स्थानान्तरण प्रणाली के आधार पर स्थानान्तरित किये जाने की व्यवस्था की गई है। प्रभावित दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को ऐसे स्थान पर तैनात किये जाने की व्यवस्था की गई है, जहां उनकी समुचित देखभाल एवं उपचार की समुचित व्यवस्था हो। भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के 34 जनपदों के 100 आकांक्षी विकास खण्डों के समस्त जनपदों में तैनाती को संतृप्त किये जाने की व्यवस्था की गई है। स्थानान्तरण सत्र के उपरान्त विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर समूह ‘क’ एवं समूह ‘ख’ के स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
यूपी को एमएनसी का हब बनाने के लिए वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 लागू की जाएगी। इसके तहत भारतीय और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारी रियायतें और सब्सिडी दी जाएगी। इस नीति का लक्ष्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। बिजली आपूर्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार 1600 मेगावाट की परियोजना से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रस्ताव पारित करेगी। यह खरीद प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर होगी, जिससे प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

उद्योगपति अडानी ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में प्रवेश किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट ने 1600 मेगावाट की तापीय परियोजना से कुल 1500 मेगावाट ऊर्जा खरीदने के लिए मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड की न्यूनतम बोली को मंजूरी दे दी है। अब बिजली आपूर्ति समझौते में दिए गए टैरिफ प्रावधानों के तहत 25 साल की अवधि के लिए बिजली आपूर्ति समझौता किया जाएगा। यानी अगले 25 साल तक अडानी की कंपनी पावर कॉरपोरेशन को तय कीमत पर बिजली बेचेगी।
वर्ष 2033-34 तक ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश को लगभग 10,795 मेगावाट अतिरिक्त तापीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके लिए 2×800 मेगावाट यानि (1600 मेगावाट) क्षमता की तापीय परियोजना से कुल 1500 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए बोली प्रक्रिया में मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड को सफल घोषित किया गया। कंपनी की न्यूनतम बोली 3.727 पैसे प्रति यूनिट फिक्स चार्ज, 1.656 रुपये प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज तथा कुल टैरिफ 5.383 रुपये प्रति यूनिट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कंपनी को सफल बोलीदाता घोषित किया गया। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि शर्तों के अनुसार बोली तिथि को कुल 5.383 रुपये प्रति यूनिट टैरिफ प्रावधानों के तहत 25 वर्षों के लिए विद्युत आपूर्ति समझौता किया जाएगा।
ग्रुप ‘ए’ एवं ग्रुप ‘बी’ के ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा अवधि में किसी मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण कर लिये हों, उनका स्थानान्तरण मण्डल से किया जायेगा।
विभागाध्यक्ष एवं मण्डलीय कार्यालयों में की गयी तैनाती को स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अवधि में नहीं गिना जायेगा।
मण्डलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी।
सबसे लम्बे समय से कार्यरत अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर स्थानान्तरित करने की व्यवस्था की गयी है।
ग्रुप ‘ए’ एवं ‘बी’ के स्थानान्तरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत तक किये जायेंगे।
ग्रुप ‘सी’ एवं ग्रुप ‘डी’ के कार्मिकों के स्थानान्तरण संवर्गवार कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक किये जा सकेंगे।
यूपी कैबिनेट में पास हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी।
उत्तर प्रदेश नगर निगम पार्किंग स्थल निर्माण, रखरखाव एवं संचालन नियमावली 2025।
नेफेड के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त बजट।
वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों को मंजूरी।
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2025 के अंतर्गत समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पदों पर चयन एवं नियुक्ति।