Shambhu Border : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार, 10 जुलाई 2024 को शंभू बॉर्डर पर लगी बैरिकेडिंग एक हफ्ते के अंदर हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश फरवरी 2024 से चले आ रहे किसान आंदोलन को लेकर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों को सौंपी है। किसानों को चिन्हित जगहों पर धरना प्रदर्शन की अनुमति होगी। खनौरी बॉर्डर पर किसान शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा।
किसानों की प्रतिक्रिया:
- किसान आंदोलनकारी चिन्हित जगहों पर धरना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं।
- खनौरी बॉर्डर पर मारे गए किसान शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा।
- हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसानों में खुशी का माहौल है, उनका कहना है कि अगर बॉर्डर खुलता है तो वे दिल्ली जाएंगे।
- हाईकोर्ट के फैसले से किसान खुश हैं।
- उनका कहना है कि अगर बॉर्डर खुलता है तो वे दिल्ली जाएंगे।
अन्य जानकारी:
- हाईकोर्ट के वकील वासु रंजन शांडिल्य ने जनहित याचिका दायर कर शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग की थी।
- एनएचएआई को इस आंदोलन के कारण 108 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
- आगे क्या?
- यह देखना बाकी है कि हरियाणा सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन कितनी जल्दी करती है।
- किसान संगठनों ने क्या रणनीति बनाई है, यह भी आने वाले दिनों में पता चलेगा।
- खनौरी बॉर्डर पर मारे गए किसान की मौत की जांच के लिए गठित एसआईटी कब तक अपनी रिपोर्ट देगी, यह भी देखने लायक होगा।
यह फैसला किसान आंदोलन के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। साथ ही किसान आंदोलन और दोनों राज्यों की सरकारों के लिए महत्वपूर्ण है।
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