संभल सांसद : संभल में 24 नवंबर को हुए दंगा मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क न्यायिक जांच आयोग के समक्ष बयान दर्ज कराने बुधवार को लखनऊ पहुंचे। आयोग ने उन्हें और एक विधायक के बेटे को आयोग के लखनऊ कार्यालय में पेश होने के लिए समन भेजा था। बयान दर्ज कराने से पहले मीडिया से बात करते हुए सांसद बर्क ने कहा कि न्यायिक आयोग ने मुझे बुलाया है। उनका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। मुझे उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। वह हर तरह की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है।
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सांसद ने कहा कि पहले दिन हिंसा प्रभावित क्षेत्र के सर्वे के दौरान कुछ नहीं हुआ। वह खुद संभल में मौजूद थे। जिस दिन हिंसा की बात हो रही है, उस दिन वह शहर में नहीं थे। बर्क ने कहा कि जब एक सांसद को न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो सोचिए आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले 5 अप्रैल को आयोग ने सांसद और विधायक के बेटे को पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन वे पेश नहीं हो सके थे। इसके बाद आयोग ने पेशी की तारीख बढ़ा दी थी।
सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर भड़काऊ भाषण देने और विधायक के बेटे पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। दोनों के नाम एक ही एफआईआर में हैं। इसी एफआईआर में जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट को भी आरोपी बनाया गया है, जो 23 मार्च से जेल में बंद हैं। इस मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग लगातार घटना से जुड़े अधिकारियों, आम नागरिकों और राजनीतिक व्यक्तियों के बयान दर्ज कर रहा है, ताकि घटना की निष्पक्ष जांच हो सके। Sambhal Violence
न्यायिक जांच आयोग ने मीडिया कर्मियों के ऑनलाइन बयान भी दर्ज किए हैं। यह बयान एनआईसी के माध्यम से दर्ज किए गए। एएसपी श्रीशचंद्र ने बताया कि 16 मीडिया कर्मियों को बयान दर्ज कराने थे, लेकिन नौ मीडिया कर्मी ही बयान दर्ज कराने पहुंचे। इन सभी के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए गए हैं। जिन मीडिया कर्मियों ने बयान दर्ज नहीं कराए हैं, उनके बयान न्यायिक जांच आयोग द्वारा समय दिए जाने पर दर्ज किए जाएंगे।
संभल हिंसा के दो दंगाइयों की जमानत अर्जी पर मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश चंदौसी आरती फौजदार की अदालत में सुनवाई हुई। जमानत अर्जी तैयार न होने पर आरोपियों के अधिवक्ता ने अगली तिथि के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। जिसके चलते अदालत ने सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तिथि नियत की है। कोतवाली संभल के अपराध संख्या 333/24 में जमानत अर्जी पर आरोपी मोहम्मद फैजान व मोहम्मद अजीम अपर जिला सत्र न्यायाधीश/बलात्कार प्रकरण एवं पॉक्सो अधिनियम की अदालत में पेश हुए। तैयारी पूरी न होने पर आरोपियों के अधिवक्ता ने अगली तिथि के लिए प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तिथि नियत की है। Sambhal Violence
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