Lucknow : यूपी सरकार ने सोशल मीडिया नीति में बड़े बदलाव की घोषणा की, 4 से 8 लाख तक महीना कमा सकेंगे यूट्यूबर्स 

Lucknow

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सूचना विभाग द्वारा तैयार की गई उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लिए सोशल मीडिया नीति में बड़े बदलाव की घोषणा की है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर लागू, यह नीति परिवर्तन जहां प्रभावशाली लोगों के लिए ‘बड़े प्रस्तावों’ पारित होंगे वहीं ‘आपत्तिजनक’ सामग्री पोस्ट करने वालों के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान रखा गया है। इस निति के लागू होने के बाद सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब खबरें चलाने वालों को सरकार 4 से 8 लाख रूपये महीना भुगतान करेगी।

Lucknow
आपको बता दें कि राज्य के सूचना विभाग डिजिटल मीडिया निति लाने की तैयारी कर रहा था। गुरूवार को सीएम योगी के नेतृत्व में हुई केबिनेट की बैठक में नई सोशल मीडिया निति को हरी झंडी दे दी गई है। नई नीति के तहत जहां सरकार ने लाखो रूपये कमाने का मौका दिया है वहीं राष्ट्र-विरोधी सामग्री पोस्ट करना एक गंभीर अपराध है। जिसके गंभीर परिणाम होंगे जिसमें तीन साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। पहले, ऐसी कार्रवाइयों को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66ई और 66एफ के तहत संबोधित किया गया था। जो क्रमशः गोपनीयता उल्लंघन और साइबर आतंकवाद से संबंधित हैं।

ये भी पढ़िए …  सीएम योगी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले- राहुल गांधी वोट मांगते हैं रायबरेली से और समर्थन मिल रहा पाकिस्तान से

सुचना विभाग के अधिकारियों के अनुसार अश्लील या अपमानजनक सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने पर आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया जा सकता है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के कानूनी प्रभावों को रेखांकित करता है। सरकार ने एक डिजिटल एजेंसी ‘वी-फॉर्म’ सूचीबद्ध की है जो विज्ञापनों को संभालेगी। यह वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

बहरहाल सोशल मीडिया नीति में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली लोगों, खाताधारकों और ऑपरेटरों के लिए भुगतान सीमा भी निर्धारित की गई है। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए, अधिकतम मासिक भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये और 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। YouTube पर, वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए भुगतान सीमा क्रमशः 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये है।

यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि “कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी है, और देश के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी भी इस्तेमाल से सख्ती से निपटा जाना चाहिए…यह बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी प्रदान करता है, एक अच्छा अवसर प्रदान करता है।” सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से जुड़े लोग इस पहल से जुड़ें.”

ये भी पढ़िए … पूरे भारत में योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मूड ऑफ द नेशन सर्वे से पता चला
ये भी पढ़िए … जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने की तारीफ
नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया News 14 Today के  Facebook  पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें...

Related posts