पडरौना, उत्तर प्रदेश: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ज्योत्स्ना सिंह ने शुक्रवार को 18 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
मुकदमा के अनुसार 29 अगस्त 2022 की शाम को 7 बजे रवि राय बालिका को कुछ खिलाने के बहाने बुलाया था। 3-4 घंटे बाद भी उसका पता नहीं चला तो घर वाले परेशान हो गए। पूछताछ में जानकारी मिली कि बालिका नहीं है और रवि भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने 112 नंबर डायल करके पु़लिस से शिकायत की। पुलिस ने रवि से सख्ती पूर्वक पूछा तो उसने सब कुछ उगल दिया था। उसके बताने के अनुसार बालिका खेत में मिली। उसके शरीर पर पूरे कपड़े नहीं थे और खून से लथपथ व गंभीर थी। उसे जिला अस्पताल रविन्द्र नगर पडरौना भर्ती कराया गया और कई दिनों तक इलाज के बाद उसकी जान बची थी।
आरोपी:
- रवि राय, विशनुपुरा थाने के कोकिल पट्टी का रहने वाला
अपराध:
- 29 अगस्त 2022 को, रवि राय ने 18 महीने की बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
- उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसे खेत में छोड़ दिया।
- बच्चा गंभीर हालत में खून से लथपथ मिला।
सजा:
- धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 साल का सश्रम कारावास
- POCSO अधिनियम के तहत 20 साल का सश्रम कारावास और ₹20,000 का जुर्माना
यह घटना जघन्य अपराध है और ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम बाल यौन शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और बच्चों को ऐसे खतरों से बचाने के लिए कदम उठाएं।
यहां कुछ महत्वपूर्ण संसाधन दिए गए हैं:
- राष्ट्रीय महिला आयोग: http://ncw.nic.in/
- चाइल्डलाइन इंडिया: https://www.childlineindia.org/
- सहायता: 1098
आप इन संसाधनों से संपर्क कर सकते हैं यदि आपको या आपके किसी जानने वाले को मदद की आवश्यकता है।