सहारनपुर : मण्डलायुक्त श्री अटल कुमार राय ने कहा है कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 31 जनवरी 2025 तक अर्जित चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया है। उनका वेतन आहरित न किया जाये। जिलों से प्राप्त प्रगति के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि जिलों में अभी भी ऐसे कई अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, जिनकी चल-अचल संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं किया गया है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है तथा शासन एवं मा0 राजस्व परिषद द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन जिले में नहीं किया गया है।
मंडलायुक्त अटल कुमार राय ने बताया कि तीनों जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शासन के निर्देशानुसार समस्त सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों, उपक्रमों के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने द्वारा 31 दिसम्बर 2024 तक अर्जित समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर 31 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि कोई अधिकारी एवं कर्मचारी शासनादेश के निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी का माह फरवरी 2025 का वेतन आहरित न किया जाए तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
मण्डलायुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों, उपक्रमों के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अर्जित समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार 31 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
अपेक्षा की गई है कि सभी राज्य कर्मचारियों की चल एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण निर्धारित समयावधि में मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड करा दिया जाए तथा जिन राज्य कर्मचारियों द्वारा चल एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, उनका वेतन रोकते हुए विभागीय कार्यवाही की जाए।
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