UP महिला आयोग : उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने और उन्हें बुरे स्पर्श से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने एक प्रस्ताव दिया है। इसके तहत अब राज्य में पुरुष दर्जी महिलाओं के कपड़े सिलने के लिए उनका नाप नहीं ले सकेंगे। इसके लिए महिला दर्जी रखनी होंगी। वहीं, जिम में भी महिलाओं के लिए अलग से महिला ट्रेनर रखने का प्रस्ताव दिया गया है। यूपी में राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार के लिए कई अहम प्रस्ताव दिए हैं। इसके तहत अब सिर्फ महिला दर्जी ही महिलाओं का नाप लेंगी और जिम में भी महिला ट्रेनर का होना अनिवार्य होगा।
महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि यह प्रस्ताव महिलाओं की सुरक्षा और उनके रोजगार के लिए अहम साबित होगा। मेरा अनुरोध है कि जिम में महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर और महिलाओं का नाप लेने के लिए महिला दर्जी रखी जाएं। उन्होंने कहा कि पहले ब्यूटी पार्लरों में केवल महिला कर्मचारी होती थीं, लेकिन अब पुरुष कर्मचारी भी हैं। आज भी दुल्हन का मेकअप पुरुष कर्मचारी ही कर रहे हैं। मैं बस इतना चाहती हूं कि अगर कोई महिला पार्लर में पुरुष कर्मचारी की सेवाएं लेना चाहती है तो उसे लिखित में देना चाहिए।
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उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अगर पार्लर, जिम और टेलर में पुरुष कर्मचारी हैं तो उसका पुलिस सत्यापन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसका आयोग के सभी सदस्यों ने समर्थन किया है। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को हुई आयोग की बैठक में महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर सभी जिलाधिकारियों को महिला जिम, योग केंद्र, स्कूल, नाट्य कला केंद्र, बुटीक सेंटर और कोचिंग सेंटर पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि महिला जिम और योग केंद्रों में महिला प्रशिक्षक का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही महिला जिम का सत्यापन भी किया जाना चाहिए। ऐसे केंद्रों पर सीसीटीवी सक्रिय होना चाहिए और अभ्यर्थियों को पहचान पत्र देखने के बाद ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। आयोग ने निर्देश दिया कि स्कूल बसों में महिला सुरक्षा गार्ड या महिला शिक्षिका का होना अनिवार्य है। नाट्य कला केंद्रों में महिला नृत्य प्रशिक्षक और सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए। बुटीक सेंटर पर महिलाओं के कपड़ों का नाप लेने के लिए महिला दर्जी होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर पर सीसीटीवी और शौचालय की सुविधा होना अनिवार्य है। महिलाओं के कपड़ों के विक्रय केंद्रों पर महिला कर्मचारी होना जरूरी है।
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