मंत्री चीमा ने O.T.S – 3 को बताया सफल

चंडीगढ़, 8 अगस्त। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन शेष फर्मों तक निजी तौर पर पहुंचे, जिन्होंने अभी तक पंजाब एकमुश्त निपटारा (संशोधन) योजना (ओ.टी.एस.-3) का लाभ नहीं लिया है, और उन्हें इस योजना की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक आवेदन करने के लिए प्रेरित करें। इस पहल का उद्देश्य ओ.टी.एस-3 का लाभ उठाने से वंचित रह गई फर्मों को इस योजना के अंतर्गत अपने कर  बकाया का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

समीक्षा बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ओ.टी.एस.-3 के तहत हुई प्रगति का मूल्यांकन किया और 30 जून की समय सीमा से चूक गए शेष 11,130 डीलरों जिन्होंने अभी इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करना है, तक पहुंचने के लिए डिवीजन और जिला स्तर के अधिकारियों को अपने प्रयास तेज करने के लिए कहा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त कमिश्नर विकास प्रताप, आबकारी एवं कर कमिश्नर वरुण रूजम, कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा डिवीजन और जिला स्तर के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

चीमा ने ओ.टी.एस.-3 की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि इसके माध्यम से जहां कर राजस्व में 141.58 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, वहीं 59,182 डीलरों ने इस योजना का लाभ लिया। उन्होंने अधिकारियों से जोर देकर कहा कि शेष फर्मों को इस योजना का लाभ लेने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करने में सफलता के आधार पर ही उनकी कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता का मूल्यांकन किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का उद्देश्य करदाताओं को राहत प्रदान करना और राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। उन्होंने सभी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इस योजना के तहत सभी पात्र फर्मों को सूचित किया जाए और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देने के साथ-साथ इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाए।

उल्लेखनीय है कि ओ.टी.एस-3 को 15 नवंबर, 2023 को लागू किया गया था। यह योजना करदाताओं को मूल्यांकन वर्ष 2016-17 तक के मामलों को कवर करने और 1 करोड़ रुपए तक के बकाए का निपटारा करने का एक बार का मौका प्रदान करती है। इस योजना के तहत, 31 मार्च, 2024 तक 1 लाख रुपए तक के बकाए के मामलों में कर, ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट, और 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के बकाए के लिए 100% ब्याज, 100% जुर्माने और 50% कर राशि की माफी की सुविधा दी गई है।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया News 14 Today के  Facebook  पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें...

Related posts