दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का अनाम नहीं ले रही हैं। निचली अदालत से जामनत मिलने के बाद जहां थोड़ी राहत मिली थी वहीं दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने न सिर्फ सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है बल्कि जमानत देने से इनकार कर दिया है। जिसके चलते केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा।
आपको बता दें कि केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी। 21 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी याचिका को ख़ारिज करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका धीरे से दिया है। ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत देने से साफ़ इनकार कर दिया है। Arvind Kejriwal Bail
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गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए कहा था कि केजरीवाल को राहत नहीं मिलनी चाहिए। सीएम अरविन्द केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी। 21 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने न सिर्फ मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती दी है बल्कि दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवेदन दायर किया। Arvind Kejriwal Bail
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खास बात ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम आपको 26 जून को सुनेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। Arvind Kejriwal Bail
दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि अगले आदेश तक जिस फैसले को चुनौती दी गई है, उसे अमल में नहीं लाया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा था। जिस पर दोनों ओर से जवाब दाखिल कर दिए गए। Arvind Kejriwal Bail