नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या की कोशिश का मामला, आरोपी को मौत की सज़ा

Case of Rape and Attempted Murder of a Minor

ओडिशा : ओडिशा के बेरहामपुर से एक बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या की कोशिश के मामले में अदालत ने आरोपी को मौत की सज़ा सुनाई है। बेरहामपुर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 2021 के एक जघन्य मामले में आरोपी केशव नाहक को दोषी ठहराते हुए मौत की सज़ा सुनाई है। आरोपी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने, उसे गंभीर रूप से घायल करने और गला घोंटकर हत्या की कोशिश करने का आरोप था।

अदालत ने इस मामले को “दुर्लभतम से दुर्लभ” श्रेणी में रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(f) और 376(A)(B) के तहत सख्त सज़ा सुनाई। साथ ही, पीड़िता को ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया गया है। घटना 20 नवंबर 2021 की है, जब गंजाम ज़िले के पोल्सारा इलाके में नाबालिग लड़की को आरोपी बहला-फुसलाकर जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसे बुरी तरह घायल कर गला घोंटकर मारने की कोशिश की।

पीड़िता के बेहोश हो जाने पर आरोपी उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गया। बाद में लड़की को गंभीर हालत में बरामद किया गया और पहले पोल्सारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर बेरहामपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका ICU में इलाज चला। पुलिस ने मामले में 13 गवाहों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की थी। तत्कालीन थाना प्रभारी ने पीड़िता का बयान दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। फिलहाल आरोपी जेल में बंद है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले को जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब इस फैसले की जानकारी ओडिशा हाई कोर्ट को भी भेज दी गई है, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी।

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