बजट 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार आठवां रिकॉर्ड बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने किसानों और एमएसएमई सेक्टर के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। वित्त मंत्री ने अपने खजाने से बिहार के लिए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया है। बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का भी ऐलान किया गया है। मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात देते हुए वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया।
अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी जोड़ दिया जाएगा तो वेतनभोगियों के लिए 12.75 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स कम कर दिया है और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
नए टैक्स स्लैब के मुताबिक-
0-4 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं।
4-8 लाख की आय पर 5 प्रतिशत
8-12 लाख की आय पर 10 प्रतिशत
12-16 लाख की आय पर 15 प्रतिशत
16-20 लाख की आय पर 20 प्रतिशत
20-24 लाख की आय पर 25 प्रतिशत
24 लाख से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत
स्लैब बदलने से नई कर प्रणाली अपनाने वालों को होगा लाभ
नई प्रणाली में 12 लाख की आय वाले करदाता को 80,000 रुपये का कर लाभ (वर्तमान दरों के अनुसार देय कर में 100% छूट) मिलेगा। प्रभावी आयकर दर 0% होगी।
16 लाख की आय वाले व्यक्ति को 50,000 रुपये का कर लाभ मिलेगा। (देय प्रभावी आयकर दर केवल 7.5% होगी)
18 लाख की आय वाले व्यक्ति को 70,000 रुपये का कर लाभ मिलेगा। (देय प्रभावी आयकर दर केवल 8.8% होगी)
20 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 90,000 रुपये का कर लाभ मिलेगा। (देय प्रभावी आयकर दर केवल 10% होगी)
25 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपये का कर लाभ मिलेगा। (देय प्रभावी कर दर केवल 13.2% होगी)
50 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को भी 1,10,000 रुपये का कर लाभ मिलेगा। (देय प्रभावी कर दर केवल 21.6% होगी)
टीडीएस-टीसीएस का सरलीकरण
टीडीएस सीमा में बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें एकरूपता लाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की जाएगी। किराये से होने वाली आय पर टीडीएस में छूट की सीमा बढ़ाकर छह लाख रुपये की जाएगी।
गैर-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की सीमा दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष की जा रही है। जीवन रक्षक 36 दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी में पूरी छूट तरह छूट देने की घोषणा की गई है। 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5 प्रतिशत आकर्षक रियायती सीमा शुल्क की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही 37 अन्य दवाओं और 13 रोगी सहायता कार्यक्रमों को भी मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।
निर्यात बढ़ाने के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें हस्तशिल्प निर्यात उत्पादों की समय सीमा छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दी गई है। इसके बाद भी इसे तीन महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। वेट ब्लू लेदर को भी बीसीडी से छूट दी गई है। फ्रोजन फिश पेस्ट के विनिर्माण और निर्यात पर बीसीडी (मूल सीमा शुल्क) को 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। union budget 2025