गलत बिलों पर लगा करोड़ों का जुर्माना

चंडीगढ़, 9 फरवरी। पंजाब में ’बिल लाओ इनाम डालो’ स्कीम के तहत 533 गलत बिलों के लिए कुल 3,11,16,366 रुपए के जुर्माने लगाए गए हैं, जिसमें से 2,12,18,191 रुपए वसूल कर लिए गए हैं। स्कीम के तहत दिसंबर 2023 के अंत तक “मेरा बिल एप“ पर अपने खरीद बिलों को अपलोड करके कुल 918 विजेताओं ने 43,73,555 रुपए के इनाम जीते हैं। 

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि ’बिल लाओ इनाम पाओ’ स्कीम के तहत 8 फरवरी तक प्राप्त कुल 59,616 बिलों में से 52,988 की पुष्टि हो चुकी है और 6628 बिलों की पुष्टि होनी अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि इसके बारे सबंधित विक्रेटाओं को 1361 नोटिस भी जारी किये गए हैं। उन्होंने कहा कि टैक्सेशन ज़िला फ़िरोज़पुर से सबसे अधिक गलत बिल 189 प्राप्त हुए जिसके लिए 34, 99, 250 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 

वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्सेशन जिला फरीदकोट से प्राप्त 86 गलत बिलों के लिए 16, 95, 294 रुपए, पटियाला से प्राप्त 75 गलत बिलों के लिए 19, 47, 192 रुपए, जालंधर से प्राप्त 61 गलत बिलों के लिए 33, 62, 324 रुपए, रोपड़ से प्राप्त 51 गलत बिलों के लिए 50, 43, 524 रुपए, अमृतसर से प्राप्त 38 गलत बिलों के लिए 59, 72, 910 रुपए, और लुधियाना से प्राप्त 33 गलत बिलों के लिए 95, 95, 872 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ड्रा के द्वारा अब तक कुल 1164 विजेताओं का ऐलान किया जा चुका है, जिस में जनवरी 2024 के 246 विजेता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा हर महीने आनलाइन ड्रा निकाला जाता है। 

चीमा ने बताया कि सितंबर 2023 में 227 विजेताओं ने 11, 75, 005 रुपए के इनाम जीते, अक्तूबर 2023 में 216 विजेताओं ने 10, 25, 540 रुपए के इनाम जीते, नवंबर 2023 में 235 विजेताओं ने 10, 78, 930 रुपए के इनाम जीते, और दिसंबर 2023 में 240 विजेताओं ने 10, 94,080 रुपए के इनाम जीते। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 के लिए ड्रा 7 फरवरी को निकाला गया था और विजेताओं द्वारा अपने बैंक खातों के विवरण मुहैया करवाने के बाद इनामी राशि दे दी जायेगी। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा 21 अगस्त, 2023 को ’मेरा बिल एप’ लांच करने के बाद इस स्कीम को राज्य द्वारा भरपूर समर्थन मिला है। स्कीम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी खरीद के लिए बिल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना और इस तरह विक्रेताओं को उनकी बिक्री के लिए बिल जारी करने के लिए पाबंद करना है। 

वित्त मंत्री ने कहा कि पैट्रोलियम पदार्थों (कच्चे तेल, पेट्रोल, डीज़ल, उड्डयन टर्बाइन फ्यूल और कुदरती गैस), शराब के बिक्री बिल और पंजाब से बाहर खरीदीं जाने वाली ख़रीद से सम्बन्धित बिलों के साथ-साथ बी2बी (व्यापार से कारोबार) लेन-देन के बिल इस स्कीम में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ बीते एक महीने में ख़रीद के बिलों को ही ड्रा में विचारा जाता है। 

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के लोगों से अपील की कि वह अपने तरफ से खरीदीं जा रही सभी वस्तुओं और सेवाओं के खरीद बिल प्राप्त करें और इस स्कीम में हर महीने हिस्सा लेकर 10,000 रुपए तक के इनाम जीतें। उन्होंने कहा कि यह स्कीम ज़मीनी स्तर पर टैक्स की पालना का संदेश देने और टैक्स चोरी की प्रथा को जड़ से ख़त्म करने में मददगार साबित हो रही है। 

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