संभल : संभल के जामा मस्जिद मामले में सोमवार को कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए पंद्रह दिन का समय मांगा है। कोर्ट कमिश्नर का कहना है कि अस्वस्थ होने के कारण वह सर्वे रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाए हैं। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है वहीं मस्जिद पक्ष के वकील ने इस पर आपत्ति जताई है। इस पर विरोधी पक्ष के अधिवक्ता शकील वारसी ने आपत्ति जताते हुए सर्वे रिपोर्ट पेश करने की बात कही है।
कोर्ट ने उनसे लिखित में आपत्ति दाखिल करने को कहा है। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि व हरिशंकर जैन समेत आठ वादियों ने 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी की कोर्ट में वाद दाखिल किया था। कोर्ट ने उसी दिन अधिवक्ता रमेश सिंह राघव को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे कराने का आदेश दिया था।
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दरअसल कोर्ट कमिश्नर ने कड़ी सुरक्षा और जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी में सर्वे कराया था। 24 नवंबर को डीएम और एसपी की सुरक्षा में दोबारा सर्वे करने पहुंचे तो बवाल हो गया। इसमें पांच लोगों की जान चली गई थी। कई पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे। इसके बाद 29 नवंबर को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी थी। जिसमें कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए दस दिन का समय दिया था। दस दिन पूरे होने के बाद सोमवार को सर्वे रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की कोर्ट में पेश की जानी थी।
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कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव सुबह करीब 11 बजे कोर्ट पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर पंद्रह दिन का समय और मांगा। जिस पर विपक्ष के अधिवक्ता शकील वारसी ने आपत्ति जताई। इस पर कोर्ट ने लिखित में आपत्ति दाखिल करने को कहा। इस पर कोर्ट का फैसला शाम चार बजे तक आने की संभावना है। इस दौरान कोर्ट गेट पर पुलिस तैनात रही। वादकारियों को भी चेकिंग के बाद कोर्ट परिसर में प्रवेश दिया गया। Sambhal