सहारनपुर : दिसंबर 2015 में अधिवक्ता कर्मवीर सिंह की हत्या के मामले में सहारनपुर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने न सिर्फ पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है बल्कि पांचो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। दोषियों को फांसी की सजा सुनाये जाने के बाद जहां बार एसोशियसन ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है वहीं आरोपियों के परिजनों में मातम जैसा माहौल बना हुआ है।
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आपको बता दें कि थाना कुतुबशेर इलाके में रहने वाले अधिवक्ता कर्मवीर सिंह और भूपेंद्र सिंह बतरा की बीच किसी बात को लेकर रंजिश चली आ रही थी। 26 दिसंबर 2015 को अंबाला रोड पर पुरानी रंजिश चलते भूपेंद्र सिंह बतरा, उसके बेटे गुरुप्रताप उर्फ हन्नी, भाई अमरजीत, भतीजे गुरमीत सिंह उर्फ राजू, गुरनीत ने अधिवक्ता कर्मवीर सिंह और उसके पिता सतपाल छाबड़ा पर जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में चाकू से गोदकर कर्मवीर की हत्या कर दी गई थी। जबकि पिता सतपाल छाबड़ा गंभीर रुप से घायल हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया था जहाँ डॉक्टरों ने कर्मवीर सिंह को मृत घोषित कर दिया था। Saharanpur News
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परिजनों ने भूपेंद्र सिंह बतरा, उसके बेटे गुरुप्रताप उर्फ हन्नी, भाई अमरजीत, भतीजे गुरमीत सिंह उर्फ राजू, गुरनीत को नामजद करते हुए थाना कुतुबशेर में मुकदमा दर्ज कराया था। 8 साल से सहारनपुर की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। गुरूवार को सहारनपुर की अदालत ने पांचों आरोपियों पर दोष सिद्व होने पर फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बुधवार को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। आरोपियों पर दोष सिद्द हुआ तो अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। Saharanpur News