Abdullah Azam Khan : अब्दुल्ला आजम खान को शत्रु संपत्ति मामले में मिली राहत, जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ, मिली जमानत

Abdullah Azam Khan

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने अब्दुल्ला को जमानत दे दी। इसके साथ ही अब्दुल्ला के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

Abdullah Azam Khanअब्दुल्ला आजम साल 2020 में शत्रु संपत्ति के एक मामले में आरोपी हैं। इस वजह से वह जेल में हैं। उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में पुलिस ने अब्दुल्ला के खिलाफ कुछ अतिरिक्त धाराएं बढ़ाने की कोर्ट से सिफारिश की थी। माना जा रहा था कि अगर ये धाराएं बढ़ाई गईं तो अब्दुल्ला आजम की रिहाई नहीं हो पाएगी। पुलिस की इस अर्जी को कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद अब्दुल्ला को जमानत भी मिल गई है।

आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले में पुलिस ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को क्लीन चिट दे दी थी। शासन ने रामपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अशोक शुक्ला के खिलाफ जांच बैठाने के साथ ही मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए थे। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर नवाब सिंह ने मामले की दोबारा जांच कर आजम खान और अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया था।

इसके बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट की शरण ली थी। अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता जुबेर अहमद खान ने बताया कि अब्दुल्ला आजम को अपने खिलाफ सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत दे दी थी। यह आखिरी मामला था, जो 2020 का मामला है। आज कोर्ट ने जमानत पर आदेश दिया है। अब रिहाई साफ है।
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