देहरादून : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 पर रोक लगा दी है। आरक्षण को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरक्षण नियमों की अधिसूचना जारी न होने पर पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। पंचायती राज विभाग इस मामले में आज गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा।
दरअसल, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। यानी राज्य में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू है। लेकिन इसी बीच चार याचिकाकर्ताओं ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नैनीताल हाईकोर्ट में पंचायती राज विभाग की ओर से जारी आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति जताई। जिस पर सुनवाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने आरक्षण की इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से आरक्षण को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसलिए कोर्ट ने पंचायत चुनाव के आरक्षण पर रोक लगा दी।
कोर्ट के इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। हालांकि इस मामले पर पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव का कहना है कि कोर्ट ने गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण आरक्षण पर रोक लगा रखी है। लेकिन विभाग आज ही रुड़की प्रेस से गजट नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा और कल 24 जून को नैनीताल हाईकोर्ट से यह रोक खारिज हो जाएगी। इस पूरे मामले पर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग को अभी इस मामले पर हाईकोर्ट से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।