CM Kejriwal News : सीएम केजरीवाल हाईकोर्ट से मिला झटका, याचिका हुई ख़ारिज
Published By Roshan Lal Saini
CM Kejriwal News : जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ED द्वारा गिरफ्तार कर हिरासत में लेने को चुनौती देने वाली याचिका को अदालत ने ख़ारिज कर दिया है। मंगलवार को सीएम केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिस पर अदालत ने कहा कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं है।
आपको बता दें कि दिल्ली में हुए शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनके अधिवक्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वकील माध्यम से सीएम केजरीवाल ने ED की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी थी। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद अदालत न सिर्फ उनकी याचिका ख़ारिज कर दी बल्कि तो टूक कहा कि यह याचिका जमानत के लिए नहीं है। CM Kejriwal News
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सीएम केजरीवाल की ओर से दायर की गई याचिका में उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को गलत बताया है। सुनवाई के बाद जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने फैसला सुनाते हुए उक्त को याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले से AAP सहमत नहीं है। सूत्रों की माने तो सीएम केजरीवाल हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। CM Kejriwal News
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दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने 3 अप्रैल को लंबी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा था कि “हमारा मानना है कि न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। फैसले कानूनी सिद्धांतों के आधार पर दिए जाते हैं, राजनीतिक विचारों के आधार पर नहीं। अदालत राजनीति के दायरे में नहीं जा सकती।” अदालत ने ट्रायल कोर्ट के बाद के रिमांड आदेशों को भी बरकरार रखा, जिसमें वह आदेश भी शामिल था जिसके माध्यम से केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। CM Kejriwal News
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न्यायधीश स्वर्ण कान्ता ने कहा कि “2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर कहा इस अदालत की राय है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए, न कि चुनाव के समय के अनुसार केजरीवाल को लोकसभा की तारीखों के बारे में पता होगा, उन्हें पता होगा पता है चुनाव कब होंगे। उन्होंने ED द्वारा पेश सामग्री को देखने के बाद कहा ED द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ED के मामले से यह भी पता चलता है कि वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ-साथ आप के संयोजक के रूप में भी शामिल है।” CM Kejriwal News
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अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल पक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री से ED अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ कर सकते थे। जिस पर कोर्ट ने कहा “यह तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है। यह आरोपी की सुविधा के अनुसार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं हो सकता है।” गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पर्वतन निदेशालय अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने केजरीवाल को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। CM Kejriwal News
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दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने कहा कहा कि “आज जज ने सभी सबूत देखने के बाद फैसला सुनाया और कोर्ट ने भी कहा उस मनी ट्रेल का पता चल गया है। कोर्ट ने आज न्याय किया है और कोर्ट ने कहा है कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है।”
वहीं AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि “मैं लगातार कह रहा हूं कि यह पूरा मामला आजादी के बाद की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। एक गहरी साजिश के तहत बनाया गया है और इस केस के पीछे का उद्देश्य किसी घोटाले की जांच करना नहीं है। इसका उद्देश्य दिल्ली और पंजाब में भारी बहुमत से चुनी गई अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गिराना और खत्म करना है, बढ़ते को खत्म करने का प्रयास किया गया है।” CM Kejriwal News