Saharanpur News : इस शहर में पालतू बिल्ली और खरगोश का रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी, कुत्तों के लाइसेंस बनाएगा नगर निगम
Published By Anil Katariya
Saharanpur News : नगर निगम ने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कर लाइसेंस बनाने का काम शुरु कर दिया है। विदेशी नस्ल के दस कुत्तों के लाइसेंस बनाये जा चुके है। कुत्तों का रजिस्ट्रेशन न कराने वाले पालकों पर कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जायेगा। कुत्तों के अलावा पालतू बिल्ली व खरगोश का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य है। नगर निगम बोर्ड द्वारा इस सम्बंध में पहले ही प्रस्ताव पारित किया जा चुका है।
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नगरायुक्त संजय चौहान के निर्देश पर नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लाइसेंस बनाने का काम शुरु कर दिया है। निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ.संदीप मिश्रा ने बताया कि कुत्ता, बिल्ली व खरगोश पालने वाले सभी पालकों के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। विदेशी नस्ल के कुत्तों के लिए लाइसेंस शुल्क पांच सौ रुपये जबकि अन्य कुत्तों का रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रखा गया है। बिल्ली व खरगोश के लिए रजिस्टेªशन शुल्क दो सौ रुपये रखा गया है। Saharanpur News
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उन्होंने बताया कि अभी तक विदेशी नस्ल के दस कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कर लाइसेंस बनाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कुत्ते के रजिस्ट्रेशन के लिए डॉग के वैकसीनेशन का प्रमाण पत्र और पालक के आधार कार्ड की छाया प्रति निगम को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कुत्तों की पिटबुल टेरियर,कोकेशियन शेफर्ड, डोगो अर्जेंटिनों, रोडेशियन रिबैक, टोनजैक, साउथ रशियन शेफर्ड, तोसा इनु, अमेरिकन स्टेफर्ड शायर टेरियर सहित 23 विदेशी नस्लें प्रतिबंधित है। Saharanpur News
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ऐसे में अगर कोई पालक इन नस्लों को पाल रहा है तो उसे कुत्ते का बंध्याकरण कराकर निगम में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और यदि उस कुत्ते की आयु छह माह से कम है तो उसे रजिस्ट्रेशन के साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि कुत्ते की आयु छह माह हो जाने पर वह उसका बंध्याकरण करा देगा। उन्होंने बताया कि ऐसा न करने वाले पालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी। Saharanpur News
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