सहारनपुर : माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, 13 जुलाई 2024 को सहारनपुर और जनपद की सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों का निपटारा किया जाएगा:
- मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद
- तलाक के प्रकरण को छोड़कर वैवाहिक वाद
- लघु शमनीय वाद
- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद
- एनआईएक्ट के वाद
- दीवानी वाद
- विद्युत अधिनियम के वाद
- एमवीएक्ट और टेªफिक ई-चालान के वाद
- भूराजस्व के वाद (केवल जनपद न्यायालय में लंबित)
- बैंकों के ऋण से संबंधित विवाद
- प्रशासन के वाद
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के मुख्य उद्देश्य:
- आपसी विवादों को सुलह-समझौते के माध्यम से निपटाना
- दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद समाधान निकालना
- निस्तारित मामलों में अपील न होने की सुविधा
- अदा की गई कोर्ट फीस की वापसी
जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी ने सभी अधिवक्ताओं, वादकारियों और नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लें और अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करवाएं।
अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, श्री शाश्वत पाण्डेय ने बताया कि 8 से 10 जुलाई तक एक प्रचार वैन जनपद के सभी गांवों, तहसीलों, पंचायतों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में घूमकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत और विभिन्न कानूनों के बारे में जागरूक करेगी।
इस आयोजन की सफलता के लिए:
- पीएलवी को जागरूकता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नामित किया गया है।
- न्यायिक अधिकारीगण, कोर्ट स्टाफ और अधिवक्तागण भी इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
- पूर्ण प्रशासन का भी इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग मिल रहा है।
यह राष्ट्रीय लोक अदालत नागरिकों के लिए अपने विवादों का त्वरित, निष्पक्ष और कम खर्चीला समाधान प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है।