CM Kejriwal : “सीबीआई द्वारा बीमा गिरफ्तारी”, सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल के वकील ने दी दलील

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग करने वाली और राजधानी की अब खत्म हो चुकी शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत ने पहले आम आदमी पार्टी नेता को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी। बावजूद इसके वे सीबीआई मामले के चलते जेल में बंद हैं। इसका मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत देता है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पांच महीने से अधिक समय के बाद जेल से बाहर आएंगे।

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आपको बता दें कि सीबीआई ने 26 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहराया और कहा कि सीबीआई यह स्थापित करने में सक्षम थी कि आप नेता गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं सीएम केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व मामला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कड़े धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दो बार राहत मिल चुकी है। ”सीबीआई ने ”बीमा गिरफ्तारी” के तौर पर काम किया है। CM Kejriwal

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उन्होंने कहा कि सीबीआई ने दो साल बाद श्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि “अदालत के तीन आदेश मेरे पक्ष में हैं। यह एक बीमा गिरफ्तारी है, ताकि उन्हें जेल में रखा जा सके।” सुप्रीम कोर्ट को तीन सवालों का समाधान करने की जरूरत है – क्या उड़ान का खतरा है? क्या वह सबूतों से छेड़छाड़ करेगा? क्या वह गवाहों को प्रभावित करेगा? सीबीआई की गिरफ्तारी का एकमात्र आधार यह था कि श्री केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे थे। श्री सिंघवी ने कहा, इस मुद्दे को पिछले निर्णयों में संबोधित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि किसी आरोपी से खुद को दोषी ठहराने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। CM Kejriwal

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सीएम केजरीवाल के अधिवक्ता सिंघवी ने आगे कहा कि “अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं और उनके भागने का खतरा नहीं हो सकता। कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, लाखों दस्तावेज हैं, पांच आरोपपत्र दाखिल हो चुके हैं। गवाहों को प्रभावित करने का भी कोई खतरा नहीं है। जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट मेरे पास है। इस व्यक्ति को दो बार रिहाई के लिए उपयुक्त पाया गया, एक बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी (पीएमएलए की धारा 45 की उच्च सीमा के तहत भी)। मैं अब तक का सबसे बंदी पूछताछकर्ता हूं। केवल बीमा के लिए आपको गिरफ्तार किया गया! कोई महत्वपूर्ण सामग्री प्रदर्शित नहीं की गई थी विशेष न्यायाधीश के समक्ष मेरी गिरफ़्तारी को उचित ठहराने के लिए आधार अस्पष्ट थे।” CM Kejriwal

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