शामली : कैराना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को 11 साल पुराने मामले में अदालत ने 100 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला आईपीसी की धारा 171(6) के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप था। 100 रूपये आर्थिक दंड के फैसले को सुनकर हर कोई हैरान है हालाँकि कोर्ट के इस फैसले से नाहिद हैं ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कैराना लोकसभा सीट पर सपा विधायक…