Penalty After Cancer Operation : डाॅ अंजू सहगल ने रसौली बताकर किया था कैंसर का ऑपरेशन, 15 साल बाद कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Published By Roshan Lal Saini
Penalty After Cancer Operation : सहारनपुर का सहगल नर्सिंग होम एक बार फिर सुर्ख़ियों में आया है। 15 साल पहले कैंसर जैसी गंभीर बिमारी का गलत ईलाज करने पर अदालत ने नर्सिंग होम संचालिका पर 6 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। इलाज में लापरवाही करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने डॉक्टर अंजू सहगल को लापरवाही का दोषी माना है। आयोग ने डॉक्टर पर 6.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डॉक्टर पर एक महिला के बच्चेदानी में कैंसर को रसौली बताकर लापरवाही से इलाज करने के आरोप थे। महिला की मौत के बाद उसके पति ने परिवाद दाखिल किया था।
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आपको बता दें कि रामपाल पुत्र सोहन लाल निवासी मनोहरपुर, निकट आईटीआई दिल्ली रोड सहारनपुर ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक परिवाद दायर किया था। रामपाल का आरोप था कि 20 अक्टूबर 2007 को वह अपनी पत्नी सिया को उपचार के लिए डॉ.अंजू सहगल को दिखाया था। डॉ अंजू सहगल ने उन्हें सिया का अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर डॉ अंजू सहगल ने न सिर्फ सिया की बच्चेदानी में रसौली होना बताया बल्कि परिजनों की सहमति से उसका ऑपरेशन भी कर दिया। ऑपरेशन के बाद जहां मरीज सिया को अपने स्वस्थ होने की उम्मीद लगी वहीं डॉक्टर ने उन्हें घर भेज दिया था। Penalty After Cancer Operation
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कुछ दिन बाद सिया को दोबारा पेट में दर्द की शिकायत हुई तो आनन फानन में डॉ अंजू सहगल को दिखाया गया। डॉ सहगल ने एक बार फिर उन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी और बच्चेदानी को बाहर निकालने की बात कही। अब मरीज और परिजनों के सामने “मरता क्या ना करता” वाली बात बन गई थी। जिसके चलते उन्होंने डॉ की सलाह मान ली और डॉ अंजू सहगल ने सिया दूसरा ऑपरेशन कर बच्चेदानी को बाहर निकाल दिया। साथ ही नमूना लेकर जांच को भेज दिया। Penalty After Cancer Operation
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जैसे ही जांच रिपोर्ट आई तो परिजनों के साथ डॉ अंजू सहगल के भी होश उड़ गए। जांच रिपोर्ट में पता चला कि सिया के पेट में रसोली नहीं बल्कि कैंसर था। बावजूद इसके डॉ अंजू सहगल ने अच्छे से रिपोर्ट नहीं देखी और इलाज करती रही। जिससे कुछ दिन बाद महिला मरीज की तबियत बिगड़ती चली गई और उसकी मृत्यु हो गई। मृतका के पति रामपाल ने परिवाद दर्ज कर 20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी। मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सतीश कुमार सदस्य नूतन और राजीव ने की। सभी पहलूओं पर सुनवाई करते हुए महिला की मौत के लिए डॉ अंजू सहगल की लापरवाही को जिम्मेदार माना गया। आयोग ने डॉक्टर पर इलाज में खर्च की क्षतिपूर्ति 50200 रुपये मय सात फीसदी ब्याज, मृत्य होने पर पांच लाख रुपये, शारीरिक औैर मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति हजार रुपये और वाद में व्यय के रूप में 10 हजार रुपये का अदा करने के आदेश दिए। Penalty After Cancer Operation
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