हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज और पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति-2024 होगी लागू

चंडीगढ़, 19 फरवरी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदूषण में कमी लाने, ईंधन आयात बिल प्रतिस्थापन मांग को बढ़ावा देने के लाभों के अलावा हरियाणा में रिसाइक्लिंग के विकास के लिए हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैप एवं पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति-2024 लाई जाएगी।

इस नीति का उद्देश्य पुनः: उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति के माध्यम से एंड-ऑफ-लाइफ वाहन (ईएलवी) सामग्री में अंतर्निहित मूल्य को पुनः प्राप्त करके एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना है। हरियाणा में अत्याधुनिक स्क्रैप 

रीसाइक्लिंगसुविधा को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर भी पैदा करना है।
उप मुख्यमंत्री आज हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैप एवं पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति-2024 को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने और अनफिट वाहनों को व्यवस्थित और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से हटाने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन के कार्य) की शुरुआत की है। सड़क के लिए अनुपयुक्त वाहनों का पता लगाने के लिए स्क्रैपिंग सुविधा नियम, 2021 का निर्माण किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा 2023-24 के अनुरूप पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति वाहन स्क्रैप पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

उन्होंने बताया कि नई नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिकल वाहनों की ओर जाना है। जो आने वाले समय में विश्व की जरूरत है। इससे पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। विश्व में क्रूड आयल कम होता जा रहा है और पूरा विश्व वैकल्पिक ऊर्जा का अनुसंधान कर रहा है। वाहनों में इलेक्ट्रिकल व उद्योगों के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नई नीति के तहत इको-पार्क/

रिसाइक्लिंगपार्क (वाहन परिपत्र अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देकर इसे रीसाइक्लिंग हब के रूप में स्थापित करना है। इसके अलावा ऑटो ओईएम के साथ संयुक्त रूप से आरवीएस और आरएफ की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। 

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिसाइक्लिंगपार्क आबादी वाले क्षेत्रों के बाहर चिन्हित करें, ताकि लोगों को असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वर्तमान अनौपचारिक और असंगठित वाहन 

रीसाइक्लिंग उद्योग/सुविधा को नियमित करने में सुविधा प्रदान करना है। प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब नया वाहन राज्य के ओईएम डीलरों से खरीदा जाएगा और पंजीकृत किया जाएगा। वाहन की महत्वपूर्ण आयु के बाद केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार उच्च फिटनेस शुल्क का प्रावधान होगा। उन्होंने बताया कि जिस आवेदक ने इस पॉलिसी के तहत पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठाया है, वह एचईईपी-2020 के तहत शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होगा।

बैठक में  उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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