Delhi : नागरिकता संशोधन अधिनियम यानि CAA के तहत भारत में पहली बार शरणाथियों लाभ दिया गया है। CAA लागू होने के बाद पहले 14 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र दिया गया है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को गृह मंत्रालय की ओर से 14 शरणार्थियों को पहला सेट सौंपा गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी शरणार्थियों प्रमाणपत्र दिए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से CAA के तहत हुई पहली कार्यवाई की जानकारी दी गई है।
आपको बता दें कि देश में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसदीय कार्यवाई में पारित किया गया था। इसी साल 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू कर दिया गया। जिसके बाद नागरिकता संशोधन कानून को महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदन भी मिल गया। बुधवार को 14 शरणाथियों को CAA प्रमाणपत्र जारी करने के साथ ही गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता के प्रमाण पत्र के साथ सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि आज को 14 शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन के तहत भारत की नागरिकता दी गई है। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के वे लोग शामिल हैं, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में शरण लिये हुए हैं।
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गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने एक निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से उनके आवेदन ऑनलाइन संसाधित होने के बाद ही प्रमाण पत्र सौंपे हैं। CAA के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी।
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