बुलडोजर एक्शन पर SC : यूपी से शुरू हुए बुलडोजर बाबा के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सोमवार को शीर्ष न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए, तो भी इमारत नहीं ढहाई जाएगी। दरअसल शीर्ष न्यायालय में ‘बुलडोजर न्याय’ के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि ‘बदले’ की कार्रवाई के तहत घर बगैर ‘नोटिस’ के गिराए जा रहे हैं।
आपको बता दें कि साल 2017 में यूपी में भाजपा की योगी सरकार बनने के बाद बाबा ने ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन एंटी रोमियो और तमाम एनकाउंटर करने के बाद अपराधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी। इसी बीच ऑपरेशन बुलडोजर चलाया गया। शुरू शुरू में तो इसको बहुत पसंद किया गया, लेकिन धीरे-धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बुलडोजर की कार्रवाई बदले की भावना से हो रही है। बगैर नोटिस के ही कुछ चुनिंदा लोगों के साथ कार्रवाई हो रही है। तो इस पर यह लोगों ने इसकी आलोचना शुरू हुई। Bulldozer Action
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उत्तर प्रदेश की देखा देखी तमाम अन्य प्रदेशों में भी बुलडोजर की कार्यवाही की जाने लगी तो उसको देखते हुए। कुछ याचिकाएं शीर्ष अदालत में आई और पिछले दिनों देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया है। मेरा मानना है कि राज्यों की सरकारों को इस प्रकार की कार्रवाई से बचना चाहिए। देश में न्याय व्यवस्था और तमाम न्यायालय हैं। अगर अपराधों को रोकने के लिए इस प्रकार के निर्णय अगर सरकार और प्रशासन खुद निर्णय करेंगे, तो देश की अदालतें क्या करेंगी? Bulldozer Action
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