बरेली : वर्ष 2010 में एसपी ट्रैफिक कल्पना सक्सेना को कार से कुचलकर और घसीटकर जान से मारने का प्रयास करने वाले तीन सिपाहियों समेत चार आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने दोषी करार दिया है। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसके बाद चारों दोषियों को जेल भेज दिया गया है। सजा पर सुनवाई 24 फरवरी को होगी। आईपीएस कल्पना वर्तमान में गाजियाबाद में अपर पुलिस आयुक्त हैं।
घटना दो सितंबर 2010 को कैंट थाना क्षेत्र में बरेली-शाहजहांपुर रोड पर मजार के पास हुई थी। एसपी ट्रैफिक ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने पहुंची थीं। तभी कांस्टेबल रविंद्र, रावेंद्र, मनोज और एक अन्य व्यक्ति धर्मेंद्र ने उन्हें कार से कुचलकर मारने की कोशिश की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। चार्जशीट दाखिल की गई। कोर्ट में 14 गवाह और 22 साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने चारों को दोषी करार दिया है।
एसपी को दो सौ मीटर तक घसीटा वसूली कर रहे तीन पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति एसपी कल्पना को कार से दो सौ मीटर तक घसीटते रहे। इस दौरान वे उनके सिर पर वार करते रहे। धमकी देते रहे कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। अब आगे जो भी आएगा, वह दखल देने की हिम्मत नहीं करेगा। जब वे एसपी को मार नहीं पाए तो उन्हें धक्का देकर भाग गए। इस घटना से अन्य विभागों में तैनात लोकसेवकों में भय व्याप्त हो गया था। इसकी चर्चा देशभर के अफसरों में होने लगी थी। शहर में तैनात अन्य अफसरों का भी अपने अधीनस्थों से विश्वास उठने लगा था। घटना कैंट क्षेत्र में हुई।
वर्ष 2010 में बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में तत्कालीनएसपी ट्रैफिक कल्पना सक्सेना पर हमला हुआ था।सिपाहियों ने एसपी को उस समय कार से कुचलनेका प्रयास किया था, जब वह अवैध वसूली कीशिकायत की जांच करने पहुंची थीं।