CRPF कांस्टेबल भर्ती घोटाले में पूर्व DIG समेत तीन को सज़ा, CBI कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में सुनाया फ़ैसला

Suprim Court News

लखनऊ : 2009 के हाई-प्रोफ़ाइल CRPF भर्ती घोटाले से जुड़े चल रहे मुक़दमे में एक अहम फ़ैसला सुनाते हुए, लखनऊ की एक CBI कोर्ट ने पूर्व DIG विनोद कुमार शर्मा समेत तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। शनिवार को, CBI कोर्ट ने सभी दोषियों को तीन-तीन साल की सख़्त क़ैद की सज़ा सुनाई और उन पर कुल ₹1.20 लाख का जुर्माना लगाया। डेढ़ दशक—यानी 17 साल—तक चले इस मामले में, कोर्ट ने आख़िरकार तीनों आरोपियों को सज़ा सुना दी। कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने सरकारी पदों का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार किया था।

विस्तृत जानकारी देने के लिए एक प्रेस नोट जारी करते हुए, CBI कोर्ट ने बताया कि पूर्व DIG विनोद कुमार शर्मा के साथ-साथ, CRPF के दो अन्य जवान—सत्यवीर सिंह और तीरथ पाल चतुर्वेदी—को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया है। मुक़दमे के बाद, कोर्ट ने तीनों को सख़्त क़ैद की सज़ा सुनाई। यह मामला CRPF में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) की भर्ती के दौरान रिश्वत और अनियमितताओं के आरोपों पर केंद्रित था, जिसमें विशेष रूप से चयन प्रक्रिया में हेरफेर करने के आरोप शामिल थे।

CBI ने ख़ुफ़िया जानकारी के आधार पर 23 फ़रवरी, 2009 को इस मामले में केस दर्ज किया था। बाद की जाँच में पता चला कि भर्ती प्रक्रिया के भीतर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा था। जाँच एजेंसी ने पाया कि आरोपी अधिकारियों ने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर एक साज़िश रची थी, जिसके तहत भर्ती अभियान में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों से पैसे वसूले जा रहे थे।

बयान में आगे कहा गया कि DIG शर्मा ने भर्ती कार्यक्रम और उपलब्ध रिक्तियों के बारे में बिचौलियों को पहले से जानकारी दे दी थी। इस जानकारी के आधार पर, इन बिचौलियों ने संभावित उम्मीदवारों से उनकी भर्ती की गारंटी देने के बदले भारी रिश्वत वसूली। एजेंसी ने अपनी पहली चार्जशीट एक साल के भीतर, 2010 में दाख़िल की थी। इसके बाद, 2012 में एक पूरक चार्जशीट भी दाख़िल की गई थी।

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