पंचायत राज अधिनियम संशोधन अध्यादेश को राजभवन से मिली मंजूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना – Uttrakhand News

Panchayat Raj Act Amendment Ordinance gets approval from Raj Bhavan

देहरादून : उत्तराखंड में जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने की संभावना है। जिस अध्यादेश पर उत्तराखंड सरकार राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रही थी, उस पर फैसला हो गया है। राज्यपाल ने “भारत के संविधान” के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के अंतर्गत ‘उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ को मंजूरी दे दी है।

Panchayat Raj Act Amendment Ordinance gets approval from Raj Bhavan
आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने पंचायत राज अधिनियम संशोधन अध्यादेश और ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन भेजा था। जिसे राजभवन ने मंजूरी दे दी है। पंचायत राज अधिनियम संशोधन अध्यादेश पर राजभवन की मंजूरी के बाद उत्तराखंड सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने “भारत के संविधान” के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के अंतर्गत ‘उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद ही उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम संशोधन लागू हो गया है। ऐसे में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पंचायती राज विभाग के पंचायती राज अधिनियम संशोधन-2025 के आधार पर ही होंगे। ऐसे में राजभवन से पंचायती राज अधिनियम संशोधन अध्यादेश और ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।

पूरे मामले पर पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग को चुनावों की घोषणा करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावों की घोषणा होते ही राज्य सरकार चुनाव की दिशा में आगे बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज अधिनियम संशोधन अध्यादेश और ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन भेजा गया था। जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।
नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया News 14 Today के  Facebook  पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें...

Related posts