देहरादून : उत्तराखंड में जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने की संभावना है। जिस अध्यादेश पर उत्तराखंड सरकार राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रही थी, उस पर फैसला हो गया है। राज्यपाल ने “भारत के संविधान” के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के अंतर्गत ‘उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ को मंजूरी दे दी है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने पंचायत राज अधिनियम संशोधन अध्यादेश और ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन भेजा था। जिसे राजभवन ने मंजूरी दे दी है। पंचायत राज अधिनियम संशोधन अध्यादेश पर राजभवन की मंजूरी के बाद उत्तराखंड सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने “भारत के संविधान” के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के अंतर्गत ‘उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद ही उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम संशोधन लागू हो गया है। ऐसे में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पंचायती राज विभाग के पंचायती राज अधिनियम संशोधन-2025 के आधार पर ही होंगे। ऐसे में राजभवन से पंचायती राज अधिनियम संशोधन अध्यादेश और ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।