सुप्रीम कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) से चुनाव के बाद EVM को वेरिफाई करने की याचिका पर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग से चुनाव के बाद EVM की बर्न मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर को लेकर प्रक्रिया की जानकारी भी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग बताए कि इस मुद्दे पर एसओपी क्या है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वह फिलहाल EVM से कोई डेटा डिलीट न करे। न ही कोई डेटा रीलोड करे।
सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, यह विरोधात्मक नहीं है। हारे हुए उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहते हैं तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इस पर 3 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई है कि ईवीएम की जली हुई मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर को इंजीनियर से सत्यापित कराया जाए, ताकि यह साबित हो सके कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग बताए कि इस मुद्दे पर
एसओपी क्या है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि
वह फिलहाल EVM से कोई डेटा डिलीट न करे। न ही कोई डेटा रीलोड करे।
बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को नतीजों पर संदेह होने पर ईवीएम की जांच करने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), हरियाणा कांग्रेस के नेता सर्व मित्तल, करण सिंह दलाल और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में ईवीएम के घटकों की मूल जली हुई मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए नीति बनाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा कांग्रेस के नेता करण सिंह दलाल की याचिका खारिज कर दी।