उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला जेल में बंद सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद रिहा नहीं किया गया है। शुक्रवार को भी उनकी रिहाई को लेकर अटकलें जारी रहीं। बाद में, देरी की एक खास वजह सामने आई।
गौरतलब है कि रामपुर के मशहूर क्वालिटी बार पर अतिक्रमण के मामले में गुरुवार को आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई थी। यह मामला 2021 में एक राजस्व निरीक्षक ने दायर किया था। इसके बाद, रामपुर में दर्ज एक शत्रु संपत्ति मामले की जांच के दौरान धाराएं जोड़ी गईं। अब आजम खान को इस मामले में जमानत देनी होगी।
नतीजतन, उनकी रिहाई फिर से रुक गई है। आजम खान को 20 सितंबर को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में भी पेश होना है। जेल अधीक्षक एसके सिंह ने बताया कि उन्हें उनकी रिहाई के संबंध में अदालत से कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। उन्हें आजम खान पर लगाए गए आरोपों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है।