लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के आरोपियों का घर गिराना असंवैधानिक है। कोर्ट के फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इससे अब बुलडोजरों का आतंक खत्म हो जाएगा।
उन्होंने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि बुलडोजर ध्वस्तीकरण से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले और इससे संबंधित सख्त दिशा-निर्देशों के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी और अन्य राज्य सरकारें जनहित और जनकल्याण का सही और सुचारू ढंग से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजरों का आतंक अब निश्चित रूप से खत्म होगा।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कार्यपालिका जज नहीं बन सकती। बिना उचित प्रक्रिया के आरोपियों का घर गिराना असंवैधानिक है। दोषी पाए जाने पर भी सजा के तौर पर उनकी संपत्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता। सुनवाई से पहले आरोपियों को सजा नहीं दी जा सकती। अगर अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी और अगर घर गिराया जाता है तो उन्हें संतुष्ट होना पड़ेगा कि न्याय का यही एकमात्र रास्ता है।
आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर करारा तमाचा है कि बिना दोषी साबित हुए या कोर्ट के फैसले के बिना आप किसी का घर नहीं गिरा सकते… मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं।
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