प्रयागराज : संभल के शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज कर दी है। संभल के शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज कर दी है।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस जांच जारी रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस को फिलहाल सांसद बर्क को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा सांसद के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सांसद बर्क के खिलाफ जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है।
इस मामले में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी। कोर्ट नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकता है। सांसद बर्क को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। सपा सांसद को हाईकोर्ट से झटका कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस के नोटिस देने के बाद सांसद बर्क बयान दर्ज कराने नहीं आते हैं और पुलिस जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तभी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को लागू करने को कहा है।
आपको बता दें कि मस्जिद सर्वे को लेकर 24 नवंबर को संभल में भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने सपा के स्थानीय सांसद जियाउर्रहमान बर्क को आरोपी नंबर एक बनाया है, उनके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद सांसद बर्क ने एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई। मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ में हुई। सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्लाह और सैयद इकबाल अहमद ने दलीलें पेश कीं और कहा कि जिस दिन हिंसा भड़की उस दिन वह शहर में मौजूद नहीं थे। यूपी सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता एके संड ने पक्ष रखा।
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