सहारनपुर : सहारनपुर के थाना गंगोह इलाके में नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले पांच दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर 53-53 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी। दुष्कर्म के दोषियों को सजा मिलने से जहां पीड़ित परिवार ने थोड़ी राहत मिली है वहीं दोषियों के परिजनों में मातम जैसा माहौल बना हुआ है। ख़ास बात ये है अदालत ने महज एक साल की सुनवाई करने पर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है।
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आपको बता दें कि करीब एक साल पहले 11 सितंबर की दोपहर को थाना गंगोह इलाके में स्कूल से छुट्टी होने पर कक्षा 11वीं की छात्रा घर लौट रही थी। इसी बीच रास्ते में उसको गांव आसराखेड़ी के रहने वाले बाइक सवार अंकुर और अमन मिल गए। दोनों आरोपियों ने छात्रा को उसके गांव छोड़ने की बात कही और अपनी बाइक पर बैठा लिया। दोनों आरोपी छात्रा को उसके गांव ना ले जाकर गांव बाढी माजरा में एक सुनसान जगह पर ले गए थे। जहां अमन और अंकुर तीन साथी सरवेज, सादिक और सावेज निवासी गांव बाढी माजरा पहले से ही मौजूद थे। Saharanpur News
पांचों आरोपियों ने छात्रा को न सिर्फ बांधक बना लिया बल्कि उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म अंजाम दिया था। आरोपियों के चंगुल से छूट कर जैसे तैसे पीड़ित छात्रा ने घर पहुंच कर आपबीती परिजनों को सुनाई थी। जिसके बाद परिजनों ने थाना गंगोह में पांचो आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। Saharanpur News
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करीब एक साल तक मुकदमे की सुनवाई कर बुधवार को अदालत ने पांचो आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया। सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में पिंकू कुमार की अदालत में चल रहा था। पांचो आरोपियों पर दोष सिद्द होने के बाद अदालत में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार की शाम अदालत ने उक्त मामले में अपना फैसला सुनाया है। सभी साक्ष्यों और पीड़िता के बयानों के आधार पर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। Saharanpur News
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