सीतापुर : सीतापुर जिले में नगर निगम ने ऐतिहासिक टाउन हॉल परिसर से लंबे समय से चले आ रहे अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। टाउन हॉल कॉम्प्लेक्स के अंदर सरकारी ज़मीन पर बने समाजवादी पार्टी (SP) के ऑफिस के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए, नगर परिषद ने 20 साल पुराने कब्जे को खत्म करने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है। एक और कब्जेदार को भी ज़मीन खाली करने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा, तीन और नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें दूसरों को सूचित किया गया है कि उनके ज़मीन के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। अवैध कब्जेदारो को 15 दिनों के अंदर टाउन हॉल परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर तय समय में कब्जा नहीं हटाया गया, तो नगर निगम कानूनी कार्रवाई करेगा। हालांकि, SP ऑफिस के कब्जे वाली ज़मीन का अलॉटमेंट 2005 में ही रद्द कर दिया गया था।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने बताया कि यह नोटिस नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 260 और 211 के तहत जारी किया गया है। यह कार्रवाई टाउन हॉल में समाजवादी पार्टी के ऑफिस और अन्य संबंधित कब्जों से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी के ऑफिस ने 50×60 के एरिया पर कब्जा कर रखा था, जिसका अलॉटमेंट 2005 में रद्द कर दिया गया था। अलॉटमेंट रद्द होने के बाद परिसर खाली कराने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा प्रशासन के सहयोग से 15 दिन का नोटिस जारी किया गया है। परिसर को 15 दिनों के अंदर खाली करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कब्जा नहीं हटाया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

