गोरखपुर : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार की अदालत ने मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस पर जारी डबल बैरल बंदूक से गोली चलाने के मामले में सुल्तानपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने अपने आदेश के साथ ही गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राम भुआल निषाद अगली सुनवाई में हर हाल में अदालत में पेश हों।
सांसद पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने और उसका दुरुपयोग करने का आरोप है। जिस व्यक्ति के नाम पर वह शस्त्र चला रहा था उसका नाम बेचू यादव है जो जिले के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के मुंडेरा बाबू गांव का निवासी है। उसके नाम पर वर्ष 1996 में बंदूक का लाइसेंस जारी हुआ था। बेचू यादव की मौत के बाद भी राम भुआल निषाद उसके शस्त्र का इस्तेमाल कर रहा था।
जिलाधिकारी गोरखपुर कार्यालय के शस्त्र लिपिक सुनील कुमार गुप्ता की तहरीर पर 25 जनवरी 2020 को बड़हलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और साक्ष्य जुटाने के बाद उसने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद से सुल्तानपुर के सांसद राम भुआल कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे।