शामली : कैराना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को 11 साल पुराने मामले में अदालत ने 100 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला आईपीसी की धारा 171(6) के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप था। 100 रूपये आर्थिक दंड के फैसले को सुनकर हर कोई हैरान है हालाँकि कोर्ट के इस फैसले से नाहिद हैं ने राहत की सांस ली है।
आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कैराना लोकसभा सीट पर सपा विधायक नाहिद हसन की माँ तबस्सुम हसन बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। इस दौरान कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगा था। कोतवाली कैराना में नाहिद हसन के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 (6) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चला गया। एमपी-एमएलए कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। करीब दस साल तक चली बहस और सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।