कृष्ण जन्मभूमि मामला : मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें इस मामले में दायर सभी मुकदमों की अलग-अलग सुनवाई की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल याचिका को खारिज कर दिया है। अब मामले में विवाद के मुद्दे तय किए जाएंगे।
मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जस्टिस मयंक कुमार जैन की बेंच के समक्ष मंदिर और मस्जिद पक्ष की ओर से दलीलें रखी गईं।
पक्षकार ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत दी गई याचिका को खारिज कर स्वामित्व से जुड़े 15 सिविल मामलों की एक साथ सुनवाई करने के कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिकॉल याचिका दाखिल की थी। मंदिर पक्ष ने कहा कि रिकॉल याचिका मामले को उलझाए रखने के लिए है। रिकॉल याचिका किसी आदेश को वापस लेने के लिए दी जाती है। रिकॉल याचिका का निपटारा करने के बाद कोर्ट सिविल मामलों को लेकर विवाद के मुद्दे तय करेगा। मंदिर पक्ष ने विवाद के मुद्दे बताए हैं।
हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि सभी विवादों को एक साथ रखा जाए और तुरंत मुद्दे तय करके सुनवाई की जाए। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि सभी मामलों की अलग-अलग सुनवाई की जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी। अब सभी मामले एक साथ चलेंगे।
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