आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को स्याना के चिगरावठी चौकी क्षेत्र के महाव गांव के जंगल में गोवंश के अवशेष मिले थे। इसके विरोध में बजरंग दल और स्थानीय लोग हंगामा कर रहे थे। गुस्साई भीड़ स्याना रोड जाम करना चाहती थी। इसी बीच इस्लामिक इज्तिमा की भीड़ भी वहां से गुजरने वाली थी। इस पर पुलिस ने गुस्साए लोगों को रोकना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। फायरिंग भी हुई। स्याना कोतवाली प्रभारी सुबोध कुमार सिंह और बवाल में शामिल युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाने में आग लगा दी गई। पुलिस चौकी भी फूंक दी गई। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया।
हिंसा के बाद थाने में तैनात एसआई सुभाष सिंह ने तहरीर दी। इसमें चिंगरावठी निवासी जिला पंचायत सदस्य योगेश राज को मुख्य आरोपी बनाया गया। इसके अलावा, हिंसा फैलाने के आरोप में 29 लोगों को नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं, गोकशी के आरोप में भी 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हालाँकि, पुलिस की चार्जशीट में इस मामले में केवल 44 लोग ही आरोपी पाए गए। बाकी 16 लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इसलिए, उनके नाम मामले से हटा दिए गए।
तत्कालीन चिंगरावठी चौकी प्रभारी प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि आरोपी नाबालिग थी। उसे रिहा कर दिया गया है। योगेश राज को कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हिंसा में शहीद पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार की लाइसेंसी रिवॉल्वर खो गई थी। पुलिस उसे आज तक नहीं ढूंढ पाई है। इसमें आरोपी प्रशांत नट को भी पुलिस ने रिमांड पर लिया था। इस दौरान उसने यह भी कबूल किया कि उसने सर्विस रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उसने उसे नहर में फेंक दिया था। हालाँकि, काफी प्रयासों के बावजूद पुलिस उसे अभी तक बरामद नहीं कर पाई है।
आरोपियों के वकील संजय शर्मा ने बताया कि सभी आरोपियों को कोर्ट कस्टडी में ले लिया गया है। वहीं सरकारी वकील यशपाल सिंह राघव ने बताया कि 38 लोगों पर आरोप साबित हो चुके हैं। सभी को हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया गया है। एक आरोपी पर किशोर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। पांच आरोपियों के खिलाफ 302 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। इनमें प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी, लोकेंद्र को दोषी पाया गया है। अन्य को अन्य धाराओं में दोषी ठहराया गया है। जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, वे सभी दोषी पाए गए। Bulandshahar News