सहारनपुर में 9 साल पुराने डबल मर्डर केस में 13 दोषियों को उम्रकैद की सज़ा, कोर्ट ने हर आरोपी पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया

13 convicts sentenced to life imprisonment in a 9-year-old double murder case in Saharanpur

सहारनपुर : सहारनपुर में 2016 के बहुत चर्चित डबल मर्डर केस में कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। एडिशनल सेशंस जज, रूम नंबर 3 ने 13 आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। हर दोषी पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर छह महीने की और जेल होगी।

पीड़ित पक्ष के अनुसार गंगोह थाना क्षेत्र के गांव कुंडा खुर्द निवासी इसरार ने 12 नवंबर 2016 को थाने में तहरीर दी थी कि सुबह करीब 10:30 बजे मुन्नवर, मुस्तफा, सनावर, मुस्तकीम, शौकीन, मोहसिन, अनवर, इस्लाम, गुलजार, जमशेद, प्रवेज, पप्पू, राकिब व अन्य लोग हथियारों से लैस होकर उसके घर में घुस आए।

आरोप था कि सभी लोग खेत पर कब्जा करने की नीयत से एकत्र हुए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार जब उसके पिता यामीन, चाचा तासीन, अख्तर, अलीजान, गुलफाम व लियाकत ने विरोध किया तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। यामीन व तासीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

गोली चलने की आवाज सुनकर जब आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। केस की सुनवाई एडिशनल सेशंस जज, रूम नंबर 3 की कोर्ट में हो रही थी। फाइल में मौजूद सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने सनावर, मुस्तकीम, शौकीन, मोहसिन, गुलजार, प्रवेज, अनवर बेटे नत्थू, राकिब, मुस्तफा, अनवर बेटे बकर, इस्लाम, जमशेद और मुनव्वर को दोषी ठहराया। एक आरोपी पप्पू का केस अभी पेंडिंग है।

ADG सी दीपक सैनी ने बताया कि केस की सुनवाई एडिशनल सेशंस जज, रूम नंबर 3, विकास गुप्ता की कोर्ट में हो रही थी। कोर्ट ने फाइल में मौजूद सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर 13 आरोपियों को दोषी ठहराया। एक आरोपी पप्पू का केस अभी पेंडिंग है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, और ट्रायल के दौरान जेल में बिताया गया समय सजा में गिना जाएगा। फैसला सुनाए जाने के दौरान कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को पुलिस कस्टडी में जिला जेल भेज दिया गया।

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