जीएसटी परिषद ने डेयरी उत्पादों, कृषि उपकरणों, उर्वरकों और जैव कीटनाशकों पर कर में कटौती की – GST Council cuts tax on dairy products

GST Council cuts tax on dairy products

नई दिल्ली : त्योहारी सीज़न से पहले किसानों और उपभोक्ताओं को राहत देते हुए, वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने कई डेयरी उत्पादों, उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और कृषि उपकरणों पर कर की दरें कम कर दी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कृषि और डेयरी क्षेत्रों के लिए कर दरों में उल्लेखनीय कटौती को मंजूरी दी गई।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, परिषद ने अति-उच्च तापमान (यूएचटी) दूध और पनीर पर जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है। संघनित दूध, मक्खन, अन्य वसा और पनीर पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। विभिन्न कृषि मशीनरी पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिनमें 15 एचपी से अधिक क्षमता वाले फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन, हैंडपंप, ड्रिप सिंचाई उपकरण और स्प्रिंकलर के लिए नोजल, मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि और बागवानी मशीनरी, कटाई और थ्रेसिंग मशीनरी, कम्पोस्टिंग मशीन और ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलर के लिए सड़क ट्रैक्टर को छोड़कर) शामिल हैं।

घटी हुई दरें स्व-लोडिंग कृषि ट्रेलरों और हाथ से चलने वाले वाहनों जैसे हाथ गाड़ियों पर भी लागू होंगी। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया सहित प्रमुख उर्वरक इनपुट पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। परिषद ने विभिन्न जैव कीटनाशकों पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है, जिनमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस वैरिएंट, ट्राइकोडर्मा विरिडे, ट्राइकोडर्मा हार्जियानम, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ब्यूवेरिया बेसियाना, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा का एनपीवी, स्पोडोप्टेरा लिटुरा का एनपीवी, नीम आधारित कीटनाशक और सिम्बोपोगोन शामिल हैं। उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

परिषद ने ट्रैक्टर के पिछले टायर और ट्यूब, ट्रैक्टरों के लिए 250 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाले कृषि डीजल इंजन, ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप, और विभिन्न ट्रैक्टर पुर्जे जैसे रियर व्हील रिम, सेंटर हाउसिंग, ट्रांसमिशन हाउसिंग, फ्रंट एक्सल सपोर्ट, बम्पर, ब्रेक असेंबली, गियर बॉक्स, ट्रांस-एक्सल, रेडिएटर असेंबली और कूलिंग सिस्टम पार्ट्स सहित विभिन्न ट्रैक्टर पुर्जों पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इन फैसलों से किसानों की लागत कम होने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक डेयरी उत्पाद ज़्यादा किफ़ायती होने की उम्मीद है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया News 14 Today के  Facebook  पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें...

Related posts