बीडीए कुलपति ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, मैरिज हॉल के मालिक नफीस को अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। इस मामले में किसी भी अदालत में कोई अपील लंबित नहीं है। इसके बाद, नियमानुसार कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का हिंसा से कोई संबंध नहीं है; यह एक नियमित मामला है। संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि रज़ा पैलेस के खिलाफ कार्रवाई मानचित्र के विरुद्ध की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि रज़ा पैलेस के मालिक को नोटिस देने के बाद यह कार्रवाई की गई। यह बारात हॉल आईएमसी नेता मौलाना तौकीर रज़ा का करीबी है, जिन्हें 26 सितंबर के दंगे के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस बीच नगर निगम की टीम ने बारादरी थाना क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र में दुकानों के आगे से अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटा दिया। किसी भी तरह की अशांति या अप्रिय घटना से बचने के लिए, मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। नगर आयुक्त राजीव मौर्य ने बताया कि नगर निगम सड़कों और नालियों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। सैलानी मार्केट में भी इसी तरह का अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि दुकानों के सामने सड़क के आधे हिस्से पर अतिक्रमण था, जिसे हटा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस कार्रवाई का हिंसा से कोई लेना-देना नहीं है। Bareilly News

