बरेली : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय विजेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने सरकारी आवास में हवलदार की पत्नी की हत्या के मामले में सेना के जवान को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी जवान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी सेना के जवान को शक था कि उसकी पत्नी का हवलदार से अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर उसके और हवलदार की पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी। इसमें सेना के जवान ने धारदार हथियार से हमला कर हवलदार की पत्नी की हत्या कर दी।
जानकारी के मुताबिक, बरेली कैंट थाना क्षेत्र में सेना का कैंप है। सेना क्षेत्र में सरकारी आवास भी हैं। वहीं, सेना के हवलदार मनोज अपने परिवार के साथ आवास में रहते थे। सेना के जवान नीतीश पांडे भी हवलदार मनोज के आवास के पास ही रहते थे। सेना के जवान नीतीश पांडे को शक था कि उनकी पत्नी का हवलदार मनोज से अवैध संबंध है। इसी शक के साथ आर्मी जवान नितीश पांडेय हवलदार मनोज के आवास पर पहुंच गया। वहां उसने मनोज की पत्नी से उसके पति के अवैध संबंधों को लेकर बहस शुरू कर दी।